इस मामले को लेकर मुरलीगंज थाना क्षेत्र में थाने को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है।
पीड़ित पिता ने थाने को आवेदन देकर बताया कि रविवार की सुबह उनकी पंद्रह वर्षीया नाबालिग लड़की घर से गायब हो गई। उनके द्वारा अपनी गायब हुई लड़की की दिनभर काफी खोजबीन की गई लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उसी संध्या को उनके ससुर (लड़की के नाना) का फोन आया कि एक युवक उनकी लड़की को उनके घर छोड़कर गया है। पीड़ित पिता ने जब अपनी लड़की से इस संबंध में पूछताछ किया तो उनकी लड़की ने रोते हुए बताया कि मुरलीगंज अंशु भगत उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था. वहीँ लड़की ने अपने पिता को रोते हुए बताया कि पिछले -दो वर्षों से वह लड़का उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था. वह बार-बार वीडियो वायरल करने का हवाला देकर उसके दुष्कर्म कर रहा था। सामाजिक और परिवारिक बदनामी के कारण हमने अपना मुंह अब तक बंद कर रखा था ।
रविवार को दिन भर अपने साथ रखने के बाद आरोपी शाम को उनके नाना के घर छोड़ आया। उन्होंने बताया कि अंशु भगत उनकी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसका कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना लिया है और पिछले 2 सालों से यौन शोषण करता आ रहा है। अब जब उसे शादी करने के लिए कहा जा रहा है तो वह शादी से पूरी तरह इंकार कर कर रहा है और जान से मारने की धमकी देता है।
मामले में मुरलीगंज थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने बताया कि पीड़िता के पिता के आवेदन के आलोक में भा द वि की धारा 363 366 (अ) 376,294,504,506 तथा 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
May 18, 2022
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