भाभी की हत्या की थी देवर ने, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

घरेलू विवाद में हुई कंचन हत्याकांड की अंतिम सुनवाई के बाद जिला जज रमेश चन्द मालवीय की कोर्ट ने एक अभियुक्त को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं अभियुक्त को पचीस हजार रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया.

मामला बिहारीगंज के रही जगतपुर की है. सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर निवासी उमेश पासवान की बहन कंचन की शादी बिहारीगंज रही जगतपुर के तिरासी तोला निवासी दिलीप पासवान के पुत्र कैलाश पासवान के साथ धूमधाम से हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद कैलाश मजदूरी करने बाहर चला गया. घर में कंचन को उसके सास ससुर व देवर अक्सर किसी न किसी बात को लेकर डांटते रहते थे. 

18 मार्च को सास पुतोहु के बीच फिर किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया. गुस्से में सास ने अपने छोटे बेटे धीरेन को बुलाया और कंचन को आंगन से बाहर निकाल देने को कहा. धीरेन गुस्से में आकर अपने हाथ मे लिये कुदाल से कंचन के माथे पर वार कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया. हो हल्ला सुनकर पहुंचे लोगों ने उसे डाक्टर के पास पहुँचाया. बेहतर इलाज के लिए सहरसा ले जाने के क्रम में कंचन की मौत हो गई.

इस मामले में मृतका के भाई उमेश पासवान द्वारा बिहारीगंज थाना में अपने बहनोई के छोटे भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया. मामले में कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया कि पीड़ित पक्ष को दो लाख रुपये की राशि मुहैया कराई जाय.

(विधि संवाददाता)


भाभी की हत्या की थी देवर ने, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा भाभी की हत्या की थी देवर ने, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on April 28, 2022 Rating: 5

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