हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा एवं दो लाख रूपये अर्थदंड

व्यवहार न्यायालय मधेपुरा के ए.डी.जे. द्वितीय विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने सत्र वाद संख्या- 22/19 आलमनगर थाने के खापुर निवासी गजेन्द्र सिंह के पुत्र सिंटू कुमार सिंह की हत्या के आरोप में खापुर के ही मोहन सिंह को आजीवन कारावास एवं दो लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

क्या था मामला ?

मामले में सूचक मृतक के पिता गजेन्द्र सिंह के अनुसार दिनांक- 15.08.2018 की रात्रि में उसका पुत्र सिंटू कुमार सिंह, संदीप कुमार पिता- सुधेश कुमार सिंह के साथ अर्जुन सिंह की पुत्री की शादी में भोज खाने गया तो भोज खाने के ही दौरान 1. सोहन सिंह 2. मोहन सिंह 3. राबिन सिंह 4. जयकांत सिंह 5. सुलो सिंह उर्फ ऋतुराज सिंह 6. शम्भू सिंह 7. श्रवण सिंह 8. जुलुम पासवान 9. लड्डू सिंह 10. अशोक सिंह वगैरह देशी बन्दूक एवं रायफल के साथ फायर करते हुए आए, जिसपर मेरा बेटा पूछा कि कौन बदमाश है ? जिस पर मोहन सिंह अपने हाथ में लिए हथियार से गोली मार दिया. अस्पताल जाने के क्रम में ही उसकी मौत हो गई.

इस सम्बन्ध में आलमनगर थाना कांड 180/18 भा.द.वि. की धारा 302, 120 B/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत् दर्ज करवाया गया. वर्तमान में सत्र वाद 22/19 में 1. मोहन सिंह 2. सोहन सिंह 3. अशोक सिंह 4. श्रवण सिंह पर मामला चला लेकिन न्यायालय ने सिर्फ मोहन सिंह को दोषी माना. बाकी अन्य अभियुक्तों पर पूरक अनुसंधान जारी है. 

अभियोजन ने कुल 9 गवाह प्रस्तुत किये. राज्य की ओर से बहस अपर लोक अभियोजक रमेश कुमार मेहता एवं बचाव पक्ष की ओर से बहस शशिधर प्रसाद सिंह कर रहे थे.

(नि. सं.)

हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा एवं दो लाख रूपये अर्थदंड हत्या के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा एवं दो लाख रूपये अर्थदंड Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on March 16, 2021 Rating: 5

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