|संवाददाता|09 जुलाई 2013|
मधेपुरा के एक न्यायालय ने डकैती-हत्या-रंगदारी के
मामले में दुर्दांत अपराधी बुच्चन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अपने
फैसले में बुच्चन के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है. अपर सत्र न्यायाधीश योगेश नारायण
सिंह ने फैसले में कहा है कि रंगदारी टैक्स मात्र व्यक्ति विशेष के प्रति ही नहीं,
बल्कि राज्य के विकास के नींव में लगने वाला घुन है जो नींव को खोखला करके कमजोर
कर देती है तथा इमारत धाराशाई हो जाता है. क्योंकि यदि रंगदारी का भय होगा तो या
तो संवेदक काम नहीं करेंगे अथवा रंगदारी टैक्स देने पर कार्यों की गुणवत्ता
प्रभावित होगी. दोनों की परिस्थितियों में राज्य का विकास बाधक है. बुच्चन यादव का
अपराध अति गंभीर प्रकृत्ति का है.
बता दें
कि वर्ष 2007 के 18 जनवरी की रात्रि में मीरगंज-कुमारखंड के बीच चल रहे सड़क
निर्माण के दौरान रंगदारी को लेकर नरसिंह कंस्ट्रक्शन के दो इंजीनियरों की हत्या
हुई थी, जिसमें कुख्यात बुच्चन यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
बुच्चन यादव का अपराध अति गंभीर प्रकृत्ति का: न्यायालय
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
July 09, 2013
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