|संवाददाता|09 जुलाई 2013|
वर्ष 2007 में नरसिंह कंस्ट्रक्शन के दो इंजीनियरों
की हत्या कर रूपये लूट लेने के बहुप्रतीक्षित मामले में मधेपुरा की एक अदालत ने
कोसी के आतंक रहे ब्रज किशोर यादव उर्फ बुच्चन यादव को आजीवन कारावास (जीवनपर्यंत)
की सजा सुना दी. भादवि की धारा 396 में जहाँ बुच्चन को उम्रकैद मिली है वहीं धारा
387 में तीन साल की सजा सुनाई गई. न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ
चलेंगी.
सजा की
तिथि आज मुकर्रर होने पर न्यायालय परिसर सुबह से ही पुलिस छावनी में तब्दील हो गया
था. लोगों की भारी भीड़ भी उत्सुक थी कि न्यायालय बाहुबली बुच्चन यादव को क्या सजा
सुनाती है. भारी सुरक्षा के बीच बुच्चन यादव को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया
जहाँ तदर्थ न्यायालय संख्या.4 के न्यायाधीश श्री योगेश नारायण सिंह ने बुच्चन यादव
को सजा सुना दी. सजा सुनाने के बाद बुच्चन यादव के चेहरे पर तनाव साफ़ नजर आ रहा
था. मधेपुरा टाइम्स ने जब बुच्चन यादव से पूछा कि न्यायालय के आदेश पर आपकी क्या
प्रतिक्रिया है, तो बुच्चन यादव का जवाब था कि कोई प्रतिक्रिया नहीं.
उधर
मधेपुरा के एसपी ने न्यायालय के फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर न्यायालय के
प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय की जीत हुई है और इससे आमलोगों में अच्छा
सन्देश जाएगा और अपराधी कितना भी दुर्दांत हो अब अपराध करने से डरेगा.
कोसी व पूर्णियां के आतंक कुख्यात बुच्चन यादव को उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
July 09, 2013
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