लिखित आपत्ति पत्र में उन्होंने कहा कि ललन कुमार यादव, पूर्व पैक्स अध्यक्ष वर्ष 2014-19 के कार्यकाल में 31-मार्च-2019 को समिति का राशि 430855 अपने जिम्मे अवैध रूप से रख लिया है, जिसे 3 फरवरी 2021 तक समिति के बैंक खाता में जमा नहीं किया है. जबकि समिति नियमावली के नियम 26 खंड ख में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति सोसायटी के किसी लेनदेन, जांच लंबित व्यक्ति सोसाइटी के प्रबंध समिति के अध्यक्ष सदस्य निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के पात्र नहीं हो सकते हैं लेकिन नियम कानून को दरकरार कर उनके नामांकन को स्वीकृत कर लिया गया है.
इधर निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीत कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में जिला सहकारिता पदाधिकारी से भी बात किया गया है, उन्होंने कहा कि जब तक जिला से उनके विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं देता है तब तक उनके नामांकन को सही माना जाएगा.

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