न्यायिक कार्य में सहयोग की बात तो दूर, ससमय कोर्ट में डायरी और किसी भी मामले से सम्बन्धित प्रतिवेदन भी जमा नहीं कर पाती है मधेपुरा पुलिस. ऐसे ही एक मामले में एडीजे द्वितीय की कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए चौसा और बिहारीगंज के दो पुलिस अधिकारियों को शो-काउज नोटिस जारी करते हुए अविलम्ब जवाब मांगा है.
मधेपुरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनय प्रकाश तिवारी ने चौसा थाना कांड संख्या 147/20 और बिहारीगंज थाना कांड संख्या 170/20 में ससमय डायरी और जख्म प्रतिवेदन कोर्ट में जमा नहीं करने पर सम्बन्धित केस के दोनों आईओ को स्पष्टीकरण जारी किया है.
कोर्ट ने कई बार इस मामले में सम्बंधित पुलिस अधिकारी से डायरी और जख्म प्रतिवेदन कोर्ट में जमा करने को कहा लेकिन दोनों पुलिस के अधिकारी द्वारा कोई भी कागजात कोर्ट में जमा नहीं किया गया. इससे नाराज कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ स्पष्टीकरण जारी करते हुए इसकी जानकारी एसपी को दी है.
(नि. सं.)
मधेपुरा के दो पुलिस पदाधिकारियों को न्यायालय ने भेजा शो-कॉज नोटिस
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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December 06, 2020
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