कहते हैं मनुष्य की सनक कई विवादों की जड़ होती. कई
मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है और इसे एक खौफनाक अंजाम
तक पहुँचने से रोका जा सकता है.
मधेपुरा
जिले के सिंहेश्वर थानाक्षेत्र के बैरबन्ना टोला कतरहा की ये घटना भी कुछ ऐसी ही
थी जिसमें एक ऐसे वृद्ध दुकानदार की हत्या महज सनक के कारण कर दी गई जो दुकानदार
एक छोटी सी दुकान कर महज चंद रूपये रोज अपने परिवार के लिए जमा कर पाता था.
घटना 14
सितम्बर 2011 की है जब बैरबन्ना टोला कतरहा में रामदेव चौधरी की दुकान पर गाँव के
ही हरेराम ऋषिदेव ने पहुंचकर एक रूपया वाला सिगरेट माँगा. रामदेव ने बताया कि उसकी
दुकान में एक रूपया वाल्ला कोई सिगरेट नहीं है, पांच रूपये का सिगरेट है. इतनी सी
बात पर हरेराम ने रामदेव चौधरी को जी-भर के गालियाँ दी और चला गया. शाम में रामदेव
शिकायत करने हरेराम के घर गया तो हरेराम और उसके परिवारवालों ने 60 वर्षीय रामदेव
की जमकर पिटाई कर दी. रामदेव मर गया.
सिंहेश्वर
पुलिस ने रामदेव चौधरी की हत्या करने के जुर्म में श्याम ऋषिदेव, छेदनी देवी,
हरेराम ऋषिदेव, शम्भू ऋषिदेव और उमेश ऋषिदेव के खिलाफ सिंहेश्वर थाना कांड संख्यां
94/2011 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता दर्ज की. मामले (सत्रवाद संख्यां
59/2012) में सुनवाई के बाद मधेपुरा के तदर्थ न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश श्री
हौशिला प्रसाद त्रिपाठी ने पाँचों अभियुक्तों को आज दोषी ठहरा दिया. आगामी 13
फरवरी को सजा सुनाई जायेगी और जानकारों का मानना है कि हत्या में शामिल सभी पाँचों
को उम्रकैद की सजा हो सकती है.
1 रूपया वाला सिगरेट नहीं रखने पर हुई थी हत्या: हत्यारे दोषी साबित
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
February 09, 2015
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