|संवाददाता|12 जुलाई 2013|
मधेपुरा के एक न्यायालय ने आज एक मासूम बहू की हत्या
करने वाली सास को उम्रकैद की सजा सुना दी. जिले के श्रीनगर थाना के मधुबनी गांव
में 30 सितम्बर 2010 को हुई कारी देवी की दहेज हत्या का आरोप सास कुम्हिया देवी पर
लगा था. कुम्हिया देवी और मृतका के पति ने मृतका के एक वर्षीय पुत्र की भी हत्या
कर दी थी.
मृतका
के पिता सत्य नारायण मेहता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को शादी के बाद से ही
पति रमेश मेहता तथा सास कुम्हिया देवी दहेज में मोटरसायकिल और भैंस के लिए दवाब
डाला करते थे और घटना की तिथि को झगड़े के बाद सास ने पति की मदद से किरासन तेल
डालकर कारी देवी को जला दिया. छोटा बेटा बुरी तरह जल गया था जिसे मृतका के
दाहसंस्कार के क्रम में उनलोगों ने जलाकर मार डाला.
मधेपुरा
के तदर्थ न्यायालय संख्यां. 1 के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभु दयाल गुप्ता ने मामले
में निर्णय देते हुए सास को उम्रकैद की सजा सुना दी. साथ ही अन्य दो ग्रामीणों को
साक्ष्य मिटाने का दोषी पाकर दो-दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुना दी.
हत्यारोपी पति का ट्राइल चल ही रहा है जिसके पूरे होने पर उसके खिलाफ निर्णय सुनाया
जाएगा.
बहू को जिन्दा जलाने वाली सास को आजीवन कारावास
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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July 12, 2013
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