7 साल के नाबालिग बालक से अप्राकृतिक यौनाचार में दी आजीवन कारावास की सजा

मधेपुरा/ 30.08.2024/ सात साल के नाबालिग बालक के साथ हुए अप्राकृतिक यौनाचार से संबंधित मामले की अंतिम सुनवाई के बाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह ए डी ज़े 6, अभिषेक कुणाल ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते आजीवन करावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पिंटू कुमार को पचीस हजार रूपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया हैं. 

इस सम्बन्ध मे पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता ने बताया कि मामला कुमारखण्ड प्रखंड के एक गाँव का है. जहाँ 27 नवम्बर 2021 को दिन के 12 बजे  गांव का ही पिंटू कुमार अपने ही पड़ोस के एक सात वर्षीय बालक को मवेशी का चारा के लिए बांस का पत्ता तोड़ने का बहाना करके बांसबाड़ी मे ले गया. जहाँ पिंटू ने उस बालक के साथ जबरन अप्राकृतिक यौनाचार किया. उसके बाद उसने उस बालक को 10 रूपये का नोट देते घटना की जानकारी किसी को नहीं देने को कहा. बालक जब अपने घर आया तो उसने इसके बारे मे अपनी माँ को कहा. इस संबंध मे बालक के पिता ने पुलिस में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई. मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते अंतिम सुनवाई के बाद पिंटू को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सुनाई. मामले मे अभियोजन पक्ष से बिजय कुमार मेहता बहस कर रहे थे.

(नोट: पीड़ित की पहचान उजागर न होने के उद्येश्य से हम न तो पीड़ित का नाम और न ही गाँव का नाम समाचार में दे रहे हैं.)

(विधि संवाददाता)

7 साल के नाबालिग बालक से अप्राकृतिक यौनाचार में दी आजीवन कारावास की सजा 7 साल के नाबालिग बालक से अप्राकृतिक यौनाचार में दी आजीवन कारावास की सजा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on August 30, 2024 Rating: 5

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