मामला शंकरपुर के झरकाहा की है. सिंहेश्वर लालपट्टी सतोखर निवासी विंदेश्वरी यादव की पुत्री मीरा देवी की शादी वर्ष 2003 में शंकरपुर झरकाहा निवासी तिलो यादव के पुत्र कुंदन यादव के साथ धूमधाम से हुई थी. शादी के महीनों बाद पति और उसके परिवार के लोगों द्वारा मीरा को अपने मायके से गहना और रुपए मांगने को कहा जाने लगा. ऐसा नहीं करने पर सभी मिलकर मीरा को प्रताड़ित करते थे. इससे तंग आकर मीरा ने अपने पिता को बुलाकर पंचायत भी करवाई लेकिन उसके ससुराल पक्ष के लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते थे. साथ ही सभी मिलकर उसकी हत्या का षड्यंत्र भी रच रहे थे.
जिसकी जानकारी होते ही मीरा एक रात चुपचाप ससुराल से अपने मायके भाग आई और न्यायालय की शरण में आकर न्याय की गुहार लगाई. जहां कोर्ट ने उसके द्वारा दायर परिवाद पर बारीकी से सुनवाई कर मीरा के पति कुंदन यादव, ससुर तिलो यादव, सास उर्मिला देवी को आईपीसी की धारा 498ए में दोषी करार देते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सहित पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है. मामले में अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह बहस कर रहे थे.
(विधि संवाददाता)
![पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति सहित सास ससुर को कोर्ट ने सुनाई सजा](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8nZTsbqElE9fAtlyhj6Djmt_z-q9NiZ7THKwzXUmJqAPrOOR7UKwbetWvHDZMvA9F3AfKgvC865GURkUc4DzzIS8rwrV3yNECKCDXnn3cm6zei-YaqtWLY1rGXrGPIpQtCb4KkXrt7JoeAs-JEd-pJCFwdhT7qO6ihL_4lTj0N0VFYitz8zGL8hulfD8/s72-c/images.jpeg)
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