क्या 32 साल पुराने मामले में अब कैद से आजाद हो सकेंगे पूर्व सांसद पप्पू यादव?

गत 11 मई से काराधीन जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव के लिए क्या अक्टूबर का महीना आजादी का महीना होगा? क्या उनके समर्थकों के लिए जश्न मनाने का वक्त सामने आ चुका है? क्या उनके बाहर होते ही बिहार की राजनीति में कोई और परिवर्तन की सम्भावना है? क्या इसी सोमवार को उनके लिए राहत की खबर होगी? या फिर आगे क्या होगा, ये तो वक्त के गर्भ में है.
 

हम बताते चले कि 11 मई को पटना में जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें उसी दिन देर रात मधेपुरा में एसीजेएम के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जहाँ से कोर्ट ने उन्हें रिमांड कर बीरपुर उप कारा भेज दिया था. उनकी मांग पर मधेपुरा न्यायालय ने उन्हें आवश्यक चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने का आदेश जेल प्रशासन को दिया था. जिसके बाद मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर उन्हें डीएमसीएच भेजा गया था. तब से लेकर अभी तक श्री यादव न्यायिक अभिरक्षा में ही हैं. इस बीच उनकी जमानत की अर्जी मधेपुरा के एसीजेएम कोर्ट में खारीज होने के बाद जिला न्यायाधीश की अदालत के द्वारा भी खारीज किया गया. श्री यादव की जमानत याचिका भी उच्च न्यायालय में लंबित है.


परन्तु मधेपुरा के न्यायालय में लंबित पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव के खिलाफ उनकी उपस्थिति पूर्ण होते ही GR No. 68/ 1989 (Murliganj P.S. case No. 09/1989) में ट्रायल आरम्भ हो गया और गत 24 सितम्बर को MP/ MLA के मामलों को देखने के लिए बनाये गए एडीजे-3 सह विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में पप्पू यादव ने अपना बयान रिकार्ड करवाया. हालाँकि इस दिन साथ ही उन्होने कोर्ट को बताया कि उनके किडनी में स्टोन हो गया है, जिसका ऑपरेशन दिल्ली में करवाना है. इसलिए इलाज के लिए दिल्ली जाने की बात उन्होंने कोर्ट से कही. कोर्ट प्रक्रिया के बाद उन्हें पुनः एम्बुलेंस से डीएमसीएच भेज दिया गया. 


उसके बाद वाद में बहस की अगली तिथि 30 सितम्बर निर्धारित की गई थी. मामले में जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव के अधिवक्ता मनोज अम्बष्ठ ने जानकारी दी कि मुक़दमे में श्री यादव के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है और न्यायालय ने निर्णय की तिथि 04 अक्टूबर (सोमवार) को निर्धारित की है. उन्हें न्यायालय पर पूर्व विश्वास है.
(वि. सं.)

क्या 32 साल पुराने मामले में अब कैद से आजाद हो सकेंगे पूर्व सांसद पप्पू यादव? क्या 32 साल पुराने मामले में अब कैद से आजाद हो सकेंगे पूर्व सांसद पप्पू यादव? Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on October 02, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.