इस बाबत डीपीएम ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि विभागीय आदेशानुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभुकों के बीच टीएचआर का वितरण विभाग से प्राप्त ओटीपी के शत प्रतिशत सत्यारोपरांत ही करना है। साथ ही दिसंबर माह का टीएचआर का वितरण शत प्रतिशत ओटीपी के माध्यम से करना सुनिश्चित करे। ओटीपी के माध्यम से टेक होम राशन वितरण नही करने वाली सेविकाओं को चयन मुक्त करने की अनुशंसा कर दिया जायेगा।
साथ डीपीएम ने अपने आदेश में सीडीपीओ के आदेश से ही असमंजस की स्थिति बनने की बात कहते हुए कहा है कि लाभुकों को प्राप्त ओटीपी का ही सत्यापन करना है । इसमें मोबाइल खराब है या जिन लाभुक के पास मोबाइल नही है, उससे ओटीपी सत्यापन की बात तर्क संगत नही है। क्योंकि उसी लाभुकों के ओटीपी का सत्यापन करना है जो विभाग से प्राप्त हैं।
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