भारतीय स्टेट बैंक की मधेपुरा सिटी शाखा के द्वारा चार लोन डिफॉल्टरों के विरुद्ध सारफेसि (SARFAESI) एक्ट के तहत की गई कारवाई में डी एम मधेपुरा ने संपत्ति पर कब्ज़ा करने के आदेश निर्गत कर दिये हैं.
मालूम हो कि मधेपुरा के अमरदीप साह, मदन साह, सीताराम यादव और दीपक कुमार दिनकर, चांदनी टेलीकॉम के प्रोपराईटर, जो बैंक के डिफॉल्टर हैं, के विरूद्ध बैंक के द्वारा इन की संपत्तियों की नीलामी कर बकाए की राशि वसूली जाएगी.
वहीं अन्य डिफॉल्टर ऋणियों के खिलाफ बैंक सर्टिफिकेट केस के माध्यम से भी कार्यवाही कर रही है. बार-बार निवेदन करने के बावजूद डिफॉल्टर ऋणियों के द्वारा अनदेखी करने के बाद बैंक कठोर कदम उठाने को बाध्य होता है. आने वाले समय में भी वसूली की यह प्रक्रिया जारी रहेगी.
(नि. सं.)
मालूम हो कि मधेपुरा के अमरदीप साह, मदन साह, सीताराम यादव और दीपक कुमार दिनकर, चांदनी टेलीकॉम के प्रोपराईटर, जो बैंक के डिफॉल्टर हैं, के विरूद्ध बैंक के द्वारा इन की संपत्तियों की नीलामी कर बकाए की राशि वसूली जाएगी.
वहीं अन्य डिफॉल्टर ऋणियों के खिलाफ बैंक सर्टिफिकेट केस के माध्यम से भी कार्यवाही कर रही है. बार-बार निवेदन करने के बावजूद डिफॉल्टर ऋणियों के द्वारा अनदेखी करने के बाद बैंक कठोर कदम उठाने को बाध्य होता है. आने वाले समय में भी वसूली की यह प्रक्रिया जारी रहेगी.
(नि. सं.)
एसबीआई की सख्ती: SARFAESI के तहत मधेपुरा के चार लोन डिफॉल्टरों की संपत्ति होगी नीलाम
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
September 26, 2018
Rating:
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
September 26, 2018
Rating:

No comments: