रूद्र ना० यादव/०९ अगस्त २०११
आखिर सोमवार को जनता दरबार में सूबे के मुख्यमंत्री वीसी नियुक्ति पर बोले और राज्यपाल के विरूद्ध बिना कोई सीधी प्रतिक्रिया किये माना कि राजभवन द्वारा छ: कुलपतियों की नियुक्ति अवैध है.उन्होंने मानव संसाधन मंत्री पीके शाही की ओर से भेजी गयी संचिका पर अपनी सहमति दर्शाई.मुख्यमंत्री ने समझाया कि मंत्रीपरिषद की जिम्मेवारी सामूहिक होती है और निर्णय सरकार करती है.क़ानून में परामर्श लेने का प्रावधान है.राज्यपाल की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि कुलाधिपति मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें.किसी भी संस्था को संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन नही करना चाहिए.
मुख्यमंत्री के इस रूख से मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डा० अरूण कुमार की भी नियुक्ति अब विवादों के घेरे में आ गयी है.देखना है कि सरकार का अगला कदम क्या होता है और वीसी की नियुक्ति किस तरह प्रभावित होती है?
मुख्यमंत्री ने माना वीसी की नियुक्ति है अवैध
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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August 09, 2011
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