Action: शिकायत निवारण में रुचि नहीं लेने पर बीडीओ को लगाया अर्थदंड

डॉ राजीव जोशी (अपीलार्थी)
अपसमाहर्ता लोक शिकायत निवारण सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मधेपुरा पत्रांक संख्या 266 दिनांक 27/11/2021 के माध्यम से सूचित किया गया कि अपीलार्थी डॉ राजीव जोशी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी घैलाढ़ के विरुद्ध जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय मधेपुरा में परिवाद की सुनवाई विभिन्न तिथियों मे की गई, परंतु प्रखंड विकास पदाधिकारी घैलाढ़ सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा कोई निवारण प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिससे परिवाद का निवारण हो सके. 

इस सम्बंध मे कार्यालय के पत्र संख्या 124 दिनांक 14/7/2021 एवं पत्र संख्या 169 दिनांक 29/9/2021 के द्वारा शो काउज भी किया गया परंतु प्रखंड विकास पदाधिकारी घैलाढ़ के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. जिससे स्पष्ट है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी घैलाढ़ परिवादी के शिकायत के निवारण में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी घैलाढ़ का कृत्य कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है. 

प्रखंड विकास पदाधिकारी घैलाढ़ के विरुद्ध बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत अर्थदंड अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है. इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता को दर्शाता है. बिहार लोक शिकायत अधिनियम  2015 के अधीन प्रखंड विकास पदाधिकारी घैलाढ़ पर जिला पदाधिकारी मधेपुरा ने 5000 हजार रूपये अर्थदंड अधिरोपित किया है तथा निर्देश भी दिया कि जिला स्थापना शाखा मधेपुरा मे दण्ड की राशि जमाकर चालान की छायाप्रति अविलम्ब उपलब्ध करावें. 

डॉ राजीव जोशी ने इस कार्रवाई के लिये जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी मधेपुरा के प्रति आभार व्यक्त किया है.

Action: शिकायत निवारण में रुचि नहीं लेने पर बीडीओ को लगाया अर्थदंड Action: शिकायत निवारण में रुचि नहीं लेने पर बीडीओ को लगाया अर्थदंड Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on June 14, 2022 Rating: 5

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