लोक अदालत में मामलों को समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया. लोक अदालत की अध्यक्षता प्रियरंजन प्रसाद श्रीवास्तव ने की. इस दौरान 2018 के एक मामले में समझौते के आधार पर बीमा कंपनी से 53 हजार रुपए पाकर विवाद का निस्तारण किया गया. बताया गया कि इस वाद में अरार निवासी सुबोध कुमार ने अपनी बाईक चोरी मामले में बीमा को लेकर आईसीआईसी लोम्बार्ड जेनरल इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख 1 हजार 8 सौ 17 रुपए का दावा किया था. इस मामले में उन्होंने जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग मधेपुरा में 11 सितंबर 2020 को बीमा क्लेम को लेकर सुबोध ने वाद दायर किया था. जिसपर लोक अदालत में आवेदक ने बीमा कंपनी द्वारा 53 हजार 5 सौ रुपए पर समझौता कर वाद को खत्म किया गया.
बताया गया कि आवेदक 24 जुलाई 2018 को अपने घर अरार से अपनी ग्लेमर बाईक बीआर 43 एच 9390 से मधेपुरा आ रहा था. इसी बीच मधुवन के समीप विश्वकर्मा चौक स्थित एक गोदाम पर जरुरी काम से अपनी बाईक लगाया. जब काम से वापस आया तो बाईक गायब मिली. जिसके बाद उन्होंने बाईक के बीमा कंपनी से दावा किया था.
लोक अदालत में जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के सदस्य रविंद्र कुमार और संजय कुमार मौजूद रहे. जबकि मामले के निष्पादन के दौरान लोक अदालत में वरीय अधिवक्ता अजय कुमार सहाय वर्मा, अधिवक्ता संघ सचिव संजीव कुमार, जिला उपभोक्ता कर्मी पूनम, पूजा, रंजीत, सत्यप्रिय भारती, दिनेश, कलीम, मिथिलेश कुमार, मो. कमालुद्दीन, नारायण यादव आदि मौजूद रहे.
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