इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल लॉयर निर्मल कुमार के द्वारा उक्त विषय पर विस्तार से चर्चा की गई और बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से बच्चों, महिलाओं व गरीब और कमजोर वर्ग के व्यक्ति विधिक सहायता प्राधिकार के माध्यम से मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम है वे भी विधिक सेवा प्राधिकार से मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
वहीं कानून को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे मार्ग पर चलना और अनुशासन में रहना ही कानून है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश की जानकारी देते हुए कहा कि यदि कोई गरीब व्यक्ति धन की कमी के चलते अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर पा रहा है या उसे वकील नियुक्त करने में परेशानी आ रही है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है. कुछ औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद उसे प्राधिकरण की ओर से वकील मुहैया कराया जाएगा. यह भी बताया कि किसी भी प्रकार के आपदा से पीड़ित व्यक्ति भी प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
कार्यक्रम में विधिक सहायता प्राधिकार के सहायक कृष्ण कुमार भार्गव, पीएलभी श्याम सुंदर यादव, पंचायत सचिव शशि भूषण प्रसाद सिंह एवं प्रखंड क्षेत्र के सरपंच न्याय मित्र आदि मौजूद थे.

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