अब अभ्यर्थी का कहना है कि वो कैसे इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे, जब उसने चिन्हित पंचायत में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित होने का प्रमाणपत्र ही दायर नहीं किया है। बिना प्रमाणपत्र दायर किये उन्हें इस आरक्षण का लाभ नही मिल पायेगा जबकि आवेदन समय यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था कि किस नियोजन इकाई में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित होने का दावा किया जाय। हालांकि सोमवार से कॉउंसलिंग शुरू हो चुका है और अब स्वतंत्रता सेनानी इस आरक्षण के लाभ के लिए परेशान है।
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ बीरेंद्र नारायण यादव ने बताया कि मुझे इस संबंध में अभी जानकारी नहीं है, देखने के बाद कुछ कह सकते हैं। वहीं जब इस संबंध में जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, जो भी विभागीय निर्देश होगा उसका इस सम्बन्ध में अनुपालन होगा.
(नि. सं.)
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