आइसोलेशन/कंटेनमेन्ट जोन के लिए जिलाधिकारी ने जारी किये कई आवश्यक निर्देश

मधेपुरा जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीना के द्वारा होम आइसोलेशन/कंटेनमेन्ट जोन कोषांग को निर्देश दिया गया है कि होम आइसोलेशन वाले क्षेत्र की चौहद्दी के आधार पर कंटेनमेन्ट जोन बनाकर आवासीत सभी लोगो की जांच, क्षेत्र का सैनिटाइजेशन, साफ सफाई व मरीजों को टेली मेडिसिन समेत मेडिकल किट उपलब्ध कराते हुए सभी संक्रमित मरीज का फॉलोअप कराया जाय.

इसी क्रम में जिलाधिकारी के निदेशानुसार नगर परिषद, मधेपुरा स्थित कंटेनमेन्ट जोन का सत्यापन के उपरांत आवश्यक व्यवस्था यथा सेनिटाइजेशन, बाँस बल्ला के द्वारा बैरिकेडिंग, बैनर व पोस्टर आदि की व्यवस्था नगर परिषद मधेपुरा के द्वारा कराया गया है. कंटेनमेन्ट जोन के बाहर संक्रमण रोकने हेतु पूरे शहर में सार्वजनिक स्थल, घर, दरवाजा व अन्य स्थानों का सेनिटाइजेशन कराया गया है. मेडिकल किट उपलब्ध कराते हुए टेलीमेडिसिन की सुविधा दी गई है. कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर मनाही रहती है तथा क्षेत्र में सेनिटाईजेशन और सभी लोगों का कोविड जांच करवाना अपेक्षित होता है. जिला में लोगों को माइकिंग द्वारा जागरूक किया जा रहा है. साथ ही सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि मोबाइल वैन हरेक प्रखण्ड के गाँव में जाकर संक्रमित लोगों की पहचान करते हुए उन्हे होम आइसोलेशन या जरूरत पड़ने पर डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर पर लाया जाए. 

वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना वायरस का संक्रमण श्रृंखला तोड़ने हेतु राज्य व्यापी लॉकडाउन जिलांतर्गत प्रभावी है. अति आवश्यक कार्य से बाहर निकलने की स्थिति में सुरक्षा कवच के रूप में मास्क का प्रयोग करना तथा अपनी बारी आने पर वेक्सिनेशन लेना अत्यावश्यक है. सजगता व सतर्कता बरत कर ही संक्रमण बढ़ने से रोका जा सकता है. संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने हेतु जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीना के द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है. राज्य सरकार के निदेशानुसार जिलांतर्गत प्रभावी लॉकडाउन का मुआयना करने के लिए डीएम स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं.

इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी ने वैश्विक कोरोना महामारी से बचाव के लिए राज्य सरकार तद्नुसार जिला प्रशासन, मधेपुरा के द्वारा 15 मई तक प्रभावी लॉकडाउन के शत प्रतिशत अनुपालन हेतु आम नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक अपने घरों से बाहर नहीं निकले, जिला प्रशासन का सहयोग करें. अपने घर में सुरक्षित रूप से रहें. आवश्यक सामानों को निकट के दुकान से ही खरीददारी करें. आवश्यक सामानों की दुकान सुबह 7:00 से 11:00 बजे पूर्वाहन तक ही खुली रहेगी. साथ ही आगामी पर्व-त्यौहार पूरे आस्था व हर्षोल्लास के साथ घर में ही मनाएं, धार्मिक स्थल लॉकडाउन में बंद रहेंगे. कोविड-19 के चेन को तोड़ने के लिए घर में रहना अति आवश्यक है. कोरोना से घबराएं नहीं, थोड़ा भी शक या संक्रमण होने पर अपनी जांच अवश्य करवाएं. आपके सहयोग से कोरोना पर अवश्य विजय प्राप्त होगी.

आइसोलेशन/कंटेनमेन्ट जोन के लिए जिलाधिकारी ने जारी किये कई आवश्यक निर्देश आइसोलेशन/कंटेनमेन्ट जोन के लिए जिलाधिकारी ने जारी किये कई आवश्यक निर्देश Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on May 08, 2021 Rating: 5

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