नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी समेत तीन पर FIR के आदेश

मधेपुरा नगर परिषद् क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में गैर जरूरतमन्दों को आवास योजना का लाभ देने और लाखों रुपये की हेराफेरी के एक संगीन आरोप में मधेपुरा कोर्ट ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सहित तीन अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है।

मामले में कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद सदर थानाध्यक्ष को आदेश जारी करते सीजेएम संजीव कुमार ने मामले के तीनों आरोपितों के खिलाफ रुपये गबन सहित धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने को कहा है।

मामले के सूचक सह अधिवक्ता नीरज कुमार पिंटू ने 17 दिसम्बर 2020 को मुख्य न्यायिक दण्डधकारी के कोर्ट में परिवाद पत्र (संख्या. 420/2020) अंतर्गत धारा 420, 120 (B), 406, 409, 467, 468, 471, 166 व 167 भा.द.वि. दायर कर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार, नितीश कुमार, सीएलटीसी कर्मी, म्युनिसिपल सिविल इंजीनयर सहित नगर परिषद के कम्प्यूटर आपरेटर मो० सादिर उर्फ़ भोला पर प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का आरोप लगाया है। सूचक ने अपने आवेदन में लिखा है कि वार्ड 18 में प्रधानमंत्री आवास के लिये प्रथम सूची में कुल इकतालीस लाभुकों की सूची जारी की गई। जिसमें ज्यादातर लाभुकों को बगैर आवास निर्माण कार्य पूरा किये ही योजना की राशि से सम्बंधित चेक जारी कर दिया गया । वहीँ कुछ ऐसे भी लाभुकों का नाम इस योजना में जोड़ा गया है जो इस वार्ड में हैं ही नहीं । जिनका कोई आता पता नही है वैसे भी लाभुकों की सूची जारी कर नगर परिषद के अधिकारी सहित तीन कर्मियों ने आपसी मिलीभगत से लाखों रुपये का बंदरबांट किया है। सूचक ने आरोप लगाया है किवार्ड 18 में 2017 से ही सरकार की इस विकासोन्मुखी योजना में कही भी नियमानुकूल कार्य नहीं हुआ है। नियम के विरुद्ध लाभुकों को तीन के बजाय चार किश्तों में आवास की राशि मुहैया कराई गई।बगैर स्थल का निरीक्षण व जियो टैगिंग किये आवास की राशि सेंट्रल बैंक से चेक के द्वारा निकली गई है। यहाँ तक कि किसी को दो लाख की निर्धारित राशि की बजाय ढाई लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया है.

परिवादी ने कहा है कि पूर्व में वार्ड नं.18 के वार्ड पार्षद ने कार्यपालक पदाधिकारी को इस सम्बन्ध में कार्रवाई हेतु आवेदन दिया था, पर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई. 

मामले में परिवादी के अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के बाद मधेपुरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत सदर थाना को परिवाद पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे दिया है.

(नि. सं.)

नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी समेत तीन पर FIR के आदेश नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी समेत तीन पर FIR के आदेश Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on January 05, 2021 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.