80 वर्ष से अधिक उम्र वाले महिला पुरूष एवं दिव्यांग मतदाताओं को डाक मत पत्र से मतदान की व्यवस्था

कोरोना काल में हो रही पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान कर्मी, बुजुर्गों व विकलांग के घर पर जाकर मतदान करा रहे हैं. 

संक्रमण से निशक्तों को बचाने के लिए जिले भर में इस प्रकार की दिव्यांग और बुजुर्ग का लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करा रहे हैं. आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले महिला पुरूष एवं दिव्यांग मतदाताओं को डाक मत पत्र से मतदान की व्यवस्था की गई है.

इस बावत मधेपुरा जिले के शंकरपुर में प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ सरस्वती कुमारी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में मतदान केंद्र पर जाने में असमर्थ 80 वर्ष से अधिक आयु एवं दिव्यांग मतदाता की संख्या शंकरपुर प्रखंड क्षेत्र में 98 है. जिसके घर-घर जाकर मतदान कर्मियों द्वारा मतदान करवाया जा रहा है. 

बताया गया कि छह मतदान दलों की टीम बनाई गई है, जो मतदाताओं के घर-घर पहुँचकर मतदान करा रही है. इसके लिए 29, 30 अक्टूबर को मतदान होगा और अनुमंडल कार्यालय मधेपुरा में जमा किया जाएगा.

80 वर्ष से अधिक उम्र वाले महिला पुरूष एवं दिव्यांग मतदाताओं को डाक मत पत्र से मतदान की व्यवस्था 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले महिला पुरूष एवं दिव्यांग मतदाताओं को डाक मत पत्र से मतदान की व्यवस्था Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on October 29, 2020 Rating: 5

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