इसी क्रम में मुरलीगंज थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष किशोर कुमार ने बताया कि आदर्श आचार सहिता उल्लंघन के मामले में चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए एक बोलेरो और दो स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है. बोलेरो जिसका नंबर एमपी 66 सी 1806 के चालक अविनाश कुमार सिंह घर बसनही सहरसा का, वहीं एक स्कॉर्पियो बीआर 18 जी 3839 चालक का नाम पवन तिवारी घर सहरसा वार्ड नंबर 33, वहीं दूसरा स्कॉर्पियो बीआर 43 पी 3448 चालक का नाम अनिल पासवान घर साहेबगंज इटहरी वार्ड नंबर 9, जिसे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन आईपीसी की धारा 188 ,177, 179 एमभीआई एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया है.
वहीं थाना अध्यक्ष किशोर कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. अनुमति लिए बिना पोस्टर लगाया गया था. किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिखा हुआ पोस्टर लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. अत: वीडियोग्राफी कराकर सुसंगत धारा के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाए.
बिहार में विधान सभा चुनाव 2020 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है. इसके बावजूद पार्टी का बैनर व पोस्टर वाहन पर लगाकर घूमते हुए पकड़े जाने पर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई आचार संहिता के तहत की जाएगी.
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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October 15, 2020
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