
बिहार सरकार के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के प्रतिबंध जिला मुख्यालय, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय और बिहार राज्य के सभी नगर क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यालय और उनके स्वायत्त, अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम निम्नलिखित अपवादों के साथ 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे. शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे जबकि होटल व रेस्टोरेंट निर्धारित समय में केवल होम डिलीवरी कर सकते हैं. वहीं दुकानें व बाजारों को आवश्कतानुसार समयबद्ध समय में ही खोलने की अनुमति है. परिवहन सेवा पूर्व की भांति करेगा कार्य. पूरे जिले में टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि की अनुमति होगी. माल की ढुलाई और लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति होगी. सरकारी वाहन और सरकारी कार्यालय ले जाने वाले निजी वाहनों को अपने कार्यालय आईडी-कार्ड पर आने की अनुमति होगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूर्व की भांति पूरी तरह से बंद रहेगा. सभी शिक्षण संस्थान लॉकडाउन के दौरान सभी शैक्षिणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे.
उसी तरह घार्मिक स्थलों पर भी पूर्व के आदेश को जारी रखा गया है यानी बंद रहेंगे. कृषि कार्य के लिए वाहन से लेकर दुकान तक रहेगी खुली लॉकडाउन के दौरान कृषि से संबंधित सभी कार्य एवं संबंधित दुकानें खुलेंगी. सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पार्क व जिम का खुलना वर्जित रहेगा. रात्रि कर्फ्यू रहेगा जारी जिले भर में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी. बसों, ट्रेनों और हवाई जहाजों से उतरने के बाद, स्थानीय अधिकारी कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत आवाजाही लागू करेंगे. धारा 144 सीपीसी के तहत, और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा.
जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रहेगी. रात को 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को पूर्णतया प्रभावी रखा गया है. (रिपोर्ट: कुमारी मंजू)
मधेपुरा प्रशासन ने 01 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन के लिए जारी की नई गाइडलाइन
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
August 01, 2020
Rating:

No comments: