मुरलीगंज में भी कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, ऐसा करने वाले दुकानदारों का लायसेंस रद्द कर होगा FIR

मधेपुरा के मुरलीगंज में खाने-पीने समेत कई सामानों की हो रही कालाबाजारी पर प्रशासन ने उठाया सख्त कदम.

कहा सभी चीजों के रेट लिस्ट लगाने होंगे, कीमतों को बढ़ाए जाने की उचित जानकारी देनी होगी अन्यथा उनके खिलाफ अनुज्ञप्ति रद्द करने के साथ-साथ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी भी की जाएगी.

लॉक डाउन के दौरान कोई भी सामान बाजार भाव अथवा प्रिंट रेट से ज्यादा बेचने वालों की खैर नहीं होगी. ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. उनकी दुकान तो सील कराई ही जाएगी, साथ में मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा. मुरलीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी कुछ शिकायतें सुनने में आई है अगर इस तरह की बातें सामने आई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

खाने-पीने समेत कई सामानों की हो रही है कालाबाजारी

जनता कर्फ्यू के बाद 21 दिन लॉक डाउन घोषित कर दिये जाने के बाद दुकानें खुलीं तो लोगों की भीड़ जुट गई. इसका फायदा उठाते हुए राशन के साथ ही सब्जी, दूध-दही, साबुन, दाल सरसों तेल, प्याज, आलू सैनिटाइजर आदि सामान अधिक दामों पर भी बिकने लगे. कई स्थानों से इसकी शिकायत मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि जल्द ही ऐसे कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स से इस विषय में बात कर ली जा रही है उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है.

परेशान न हों, सुबह-शाम ले सकते हैं सब्जी-दूध, मेडिकल स्टोर और अस्पताल दिन भर खुले रहेंगे.

जिन लोगों को दवा, राशन, सब्जी, दूध व एलपीजी सिलेंडर का प्रबंध करना है, अति आवश्यक होने पर घर से बाहर निकल सकते हैं. दवा व इलाज के लिए कभी भी जा सकते हैं. बाजार, मॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे वहीं प्रशासन की ओर से मुहल्लों, कॉलोनियों में स्थित किराने की दुकान, दूध स्टॉल, सब्जी आदि की दुकानों को छूट दी गई है. मेडिकल स्टोर और अस्पताल दिन भर खुले रहेंगे.

मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि जल्द ही कालाबाजारियों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

वहीं उक्त मामले में अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा वृंदा लाल ने बताया कि आलू प्याज से लेकर किराना के खुदरा सामान बेचने वालों को प्राइस लिस्ट डिस्प्ले करना होगा. प्राइस कंट्रोल के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है. मुरलीगंज थाना अध्यक्ष, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जो आवश्यक वस्तुओं के प्राधिकृत आपूर्ति करता है. सब्जी वाले चाहे फल वाले, राशन के स्टॉकिस्ट, सरसों तेल के स्टॉकिस्ट, चीनी के स्टॉकिस्ट, दाल के स्टॉकिस्ट यह लोग जाकर समझा देंगे. किसी भी हालत में अगर दाम को ज्यादा किया और उसके उचित कारण नहीं मिले तो उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की जाएगी बल्कि उनकी अनुज्ञप्ति सीज की जाएगी एवं जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
मुरलीगंज में भी कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, ऐसा करने वाले दुकानदारों का लायसेंस रद्द कर होगा FIR मुरलीगंज में भी कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, ऐसा करने वाले दुकानदारों का लायसेंस रद्द कर होगा FIR Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on March 25, 2020 Rating: 5

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