नियुक्ति के समय से ही विवादों में घिरे मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर मंदिर न्यास परिषद् के प्रबंधक रवि कुमार झा की नियुक्ति को आखिरकार माननीय उच्च न्यायालय पटना ने अवैध करार दिया है.

याचिकाकर्ता अमित कुमार के द्वारा दायर Civil Writ Jurisdiction Case No. 2877/2019 में पारित अपने एक अहम् फैसले में उच्च न्यायालय ने बिहार बोर्ड और रिलीजियस ट्रस्ट के 28 सितम्बर 2018 के उस आदेश को दरकिनार कर दिया है जिसके तहत प्रबंधक के पद पर रवि कुमार झा की नियुक्ति की गई थी. विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय के माननीय जस्टिस श्री राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने यह माना कि सिंहेश्वर मंदिर न्यास के द्वारा प्रबंधक पद के लिए निकाले गए विज्ञापन के समय रवि कुमार झा के पास ग्रैजुएशन के आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं थे और 05 मार्च 2016 को उनका परीक्षाफल प्रकाशित नहीं हुआ था. ऐसी स्थिति में सम्बंधित विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनके आवेदन और चयन को स्वीकार नहीं किया जा सकता.
न्यायालय ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता अमित कुमार, पिता बिपिन शंकर कुमार, घर- बालम, मधेपुरा की नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सिंहेश्वर मंदिर न्यास परिषद् के प्रबंधक रवि कुमार झा का पद से जाना तय हो गया है.

याचिकाकर्ता अमित कुमार के द्वारा दायर Civil Writ Jurisdiction Case No. 2877/2019 में पारित अपने एक अहम् फैसले में उच्च न्यायालय ने बिहार बोर्ड और रिलीजियस ट्रस्ट के 28 सितम्बर 2018 के उस आदेश को दरकिनार कर दिया है जिसके तहत प्रबंधक के पद पर रवि कुमार झा की नियुक्ति की गई थी. विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय के माननीय जस्टिस श्री राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने यह माना कि सिंहेश्वर मंदिर न्यास के द्वारा प्रबंधक पद के लिए निकाले गए विज्ञापन के समय रवि कुमार झा के पास ग्रैजुएशन के आवश्यक प्रमाणपत्र नहीं थे और 05 मार्च 2016 को उनका परीक्षाफल प्रकाशित नहीं हुआ था. ऐसी स्थिति में सम्बंधित विज्ञापन की शर्तों के अनुसार उनके आवेदन और चयन को स्वीकार नहीं किया जा सकता.
न्यायालय ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता अमित कुमार, पिता बिपिन शंकर कुमार, घर- बालम, मधेपुरा की नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सिंहेश्वर मंदिर न्यास परिषद् के प्रबंधक रवि कुमार झा का पद से जाना तय हो गया है.
सिंहेश्वर मंदिर के प्रबंधक रवि कुमार झा की नियुक्ति को उच्च न्यायालय ने माना अवैध
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
July 18, 2019
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