अनुमंडलीय न्यायालय, उदाकिशुनगंज में नए कैंटीन के लिए बंदोबस्ती की घोषणा

अनुमंडलीय न्यायालय, उदाकिशुनगंज में नए कैंटीन के लिए फिर से बंदोबस्ती की घोषणा की गई है. मधेपुरा के न्यायाधीश प्रभारी के हस्ताक्षर से निकाली गई नोटिश के मुताबिक़ अनुमंडलीय न्यायालय, उदाकिशुनगंज के परिसर में अवस्थित नया कैंटीन जिसका भूभाग 950 वर्ग फीट है तथा बिजली पानी से आच्छादित है. 


उक्त कैंटीन सार्वजनिक नीलामी के द्वारा बंदोबस्त किया जाएगा तथा जिसकी न्यूनतम दर 2 प्रति वर्ग फीट की दर से कुल 950 x 2 = ₹1900 प्रतिमाह रेंट निर्धारित किया गया है. वैसे इच्छुक व्यक्ति जो कैंटीन चलाने में रुचि रखते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं.

कहा गया कि कैंटीन खोलने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 10.04.2018 से 15 दिनों के अंदर कैंटीन हेतु आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं. आवेदन पत्र श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा के कार्यालय में न्यायाधीश प्रभारी (प्रशासन), मधेपुरा के नाम से समर्पित करना है. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात अर्थात 16 वें दिन यानी दिनांक 26.04.2018 को 12:30 बजे अपराह्न से 15 दिनों के अंदर प्राप्त आवेदन पत्र के आवेदकों के बीच सार्वजनिक रूप से बोली लगाकर बंदोबस्ती की जाएगी. सार्वजनिक बंदोबस्ती न्यायाधीश प्रभारी (प्रशासन), मधेपुरा के न्यायालय प्रकोष्ठ में की जाएगी तथा ऊंची बोली लगाने वाले को आवंटित की जाएगी. कैंटीन का किराया एक वर्ष के लिए जो ऊंची बोली के बाद निर्धारित होगा, एकमुश्त जमा करना होगा. निविदा कर्ता कैंटीन में लिटिगेंट्स के सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनने वाले विशिष्ट कोटि के खाद्य सामग्री तथा उसकी सूची दर तालिका के साथ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे. कैंटीन के रखरखाव की जिम्मेदारी बंदोबस्ती जिस व्यक्ति के नाम से की जाएगी, उन्हीं की होगी तथा कैंटीन के भवन को अच्छी स्थिति में रखना होगा. भविष्य में खाने-पीने तथा विधि व्यवस्था में शिकायत होने पर कैंटीन चलाने का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार श्रीमान् जिला न्यायाधीश, मधेपुरा को होगा.
(नि. सं.)
अनुमंडलीय न्यायालय, उदाकिशुनगंज में नए कैंटीन के लिए बंदोबस्ती की घोषणा अनुमंडलीय न्यायालय, उदाकिशुनगंज में नए कैंटीन के लिए बंदोबस्ती की घोषणा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on April 11, 2018 Rating: 5
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