उच्च न्यायालय के आदेश पर आखिरकार फारबिसगंज कॉलेज में हुई नियुक्ति

भू. ना. मंडलविश्वविद्यालय के फारबिसगंज कॉलेज के तृतीय एवम चतुर्थ पद पर कार्यरत कर्मचारी सेवानिवृत होते गये तो वहाँ दैनिक वेतन पर कुछ लोगो कॊ रखा गया था ।

लेकिन विधिवत नियुक्ति नही होने पर इन लोगों ने जब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो वहाँ नियमानुसार नियुक्ति किये जाने का न्यायादेश जारी किया गया । लेकिन फ़िर भी नियुक्ति नही हुई तो रामनारायण सहनी एवम अन्य ने अवमानना वाद दायर किया । इस वाद में 21 दिसम्बर 2016 कॊ जारी आदेश के आलोक में वि. वि. ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर विज्ञापन प्रकाशन, लिखित और अन्तरवीक्षा परीक्षा, आरक्षण रॉस्टर आदि की प्रक्रिया पूर्ण कर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय 50 पदों पर चयनित लोगो की सूची जारी कर उन्हे पंद्रह दिनो के अंदर वि. वि. में कुलसचिव कार्यालय में योगदान करने का निर्देश जारी किया है ।

जारी सूची में दो पी टी आई, पाँच प्रयोगशाला प्रभारी, एक आशु टन्कक, एक एकाउंटेंट, पाँच निम्न वर्गीय लिपिक, दो स्टोरकीपर, दो टन्कक, दो शॉर्टर, बीस आदेशपाल,दो रात्रि प्रहरी, दो दरबान, एक माली, दो स्वीपर, एक नमूना संग्राहक, एक दफ्तरी तथा एक लैब बॉय का नाम जारी किया गया है ।

इन नव नियुक्त कर्मियों कॊ पंद्रह दिनों के अंदर वि वि मे कुल सचिव कार्यालय में योगदान करना है । लेकिन इन्हें यह भी निदेशित किया गया है कि इन्हे वेतन तभी मिलेगा जब राज्य सरकार इसके लिये राशि जारी करेगी।
उच्च न्यायालय के आदेश पर आखिरकार फारबिसगंज कॉलेज में हुई नियुक्ति उच्च न्यायालय के आदेश पर आखिरकार फारबिसगंज कॉलेज में हुई नियुक्ति Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on July 06, 2017 Rating: 5
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