जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर विधिक जागरुकता शिविर में छात्राओं को दी जानकारी

मधेपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जिला मुख्यालय के केशव कन्या हाईस्कूल के सभागार में शनिवार को जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर विधिक जागरुकता शिविर का शुभारंभ करते हुए न्यायाधीश सह प्राधिकार सचिव श्री नवीन कुमार ठाकुर ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम बच्चों के हित और कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि  बच्चों द्वारा की गयी गलती अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बल्कि उनके सुधार के लिए साकारात्मक कदम उठाने की कार्रवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा की जाती है।

श्री नवीन कुमार ठाकुर ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जरुरतमंद किशोर और अन्य लोगों को विधिक सेवा प्राधिकार मुफ्त कानूनी सहायता समय-समय पर देते रहते हैं।  बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पूनम कुमारी दास ने कहा कि ईंट भठ्ठा, होटल सहित अन्य जगहों पर बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है। उन्होंने बालिका शिक्षा, दहेज अधिनियम आदि पर चर्चा की। मौके पर अधिवक्ता पंकज कुमार और समीर आनंद ने कहा कि अशिक्षा, गरीबी, परिवारिक और सामाजिक माहौल बच्चों के मनोवैज्ञानिक सोच को प्रभावित करता है।

दूसरी तरफ शिविर में दसवीं की छात्रा दीक्षा कुमारी, संगीता कुमारी और सोनाली कुमारी ने दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या आदि से संबंधित कई सवाल पूछा। कार्यक्रम के अध्यक्ष विद्यालय की प्रधानाध्यापिका विभा कुमारी ने कहा कि बालिकाओं को शिक्षित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जायेगा। मौके पर शिक्षक अविनाश कुमार, रतन कुमारी, बबीता कुमारी, नीतू कुमारी, पीएलवी अशोक कुमार और सनोज कुमार आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किये। 
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर विधिक जागरुकता शिविर में छात्राओं को दी जानकारी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर विधिक जागरुकता शिविर में छात्राओं को दी जानकारी Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on May 13, 2017 Rating: 5
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