‘धर्मस्थल पर की चुनावी सभा तो पांच साल के लिए चुनाव से हो जायेंगे वंचित’: बीडीओ ने पढाया आचार संहिता का पाठ
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbuk5JG7pkkFb_QFPOE9_OpCN3RS3q-gmo2_zLq42ZM0Fvpyry7tOp1TXukU_6g9rujD7BT_-_Q1NRQrBgfC1OBM3bROGYkIJPd8dvBo2hyfrib6soqYLbgX3iLLwQQ54KTsDJxCAhxtY/s320/Madhepura+Times+News.jpg)
उन्होंने कहा कि कोई उम्मीदवार किसी भी सार्वजनिक स्थल पर और किसी के घर पर पोस्टर, बैनर आदि नही चिपका सकते हैं. साथ ही कोई भी प्रत्याशी चाहे कोई भी धर्म का हो किसी दूसरे धर्म के अनुयायी के भावना को ठेस नही पहुंचाए. साथ ही कोई बैठक और चुनावी सभा किसी भी धर्म स्थल पर नही हो अन्यथा उसके उपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जायेगा. वैसे प्रत्याशी 5 साल तक चुनाव में भाग लेने से वंचित हो जायेंगे. बीडीओ ने 06476-283200 और 9431818309 जारी करते हुए कहा कि किसी तरह के अनैतिक कार्य या गड़बड़ी की सूचना हमें इस नंबर पर दें, तुरंत कार्यवाही होगी.
उन्होंने बताया कि मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी को दो बाइक या एक हल्की वाहन की अनुमति दी जाएगी तथा वार्ड सदस्य और पंच को एक ही बाइक की अनुमति दी जाएगी. मौके पर थानाध्यक्ष बी डी पंडित, कार्मिक कोषांग प्रभारी केदार कानन, बीपीआरओ सतीश कुमार एवं उम्मीदवार मौजूद थे.
उन्होंने बताया कि मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी को दो बाइक या एक हल्की वाहन की अनुमति दी जाएगी तथा वार्ड सदस्य और पंच को एक ही बाइक की अनुमति दी जाएगी. मौके पर थानाध्यक्ष बी डी पंडित, कार्मिक कोषांग प्रभारी केदार कानन, बीपीआरओ सतीश कुमार एवं उम्मीदवार मौजूद थे.
‘धर्मस्थल पर की चुनावी सभा तो पांच साल के लिए चुनाव से हो जायेंगे वंचित’: बीडीओ ने पढाया आचार संहिता का पाठ
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
April 16, 2016
Rating:
![‘धर्मस्थल पर की चुनावी सभा तो पांच साल के लिए चुनाव से हो जायेंगे वंचित’: बीडीओ ने पढाया आचार संहिता का पाठ](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5BHEleOC0Vke0v2blh3U982UF7LOSY-rSivrjdC6r6nzZaLDPFxgKf_81Ua9YW934rrTDFPpykDndhZYutNXYV56hF_NQBfHjAuK4bNjyFRYT-5wey9QzwpPVDKJyR9scxPbhar4z2D0/s72-c/Dr.+I.C.+Bhagat.png)
No comments: