गत लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन पर दर्ज किये गए आचार संहिता के एक मामले में आज मधेपुरा की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है.
मामला 27 अप्रैल 2014 से जुड़ा है जब गम्हरिया में अनुमति के बाद तक सभा करने पर गम्हरिया के तत्कालीन बीडीओ रविन्द्र प्रसाद ने कॉंग्रेस नेत्री और वर्तमान सुपौल सांसद रंजीत रंजन के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला गम्हरिया थाना काण्ड संख्यां 72/2014 के रूप में धारा 188 आईपीसी के तहत दर्ज कराया था.
मामले में आज जमानत लेने सुपौल सांसद रंजीत रंजन मधेपुरा कोर्ट पहुंची जहाँ उन्हें न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिंह, एसीजेएम-IV ने 20 हजार रूपये के निजी मुचलके पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दे दिया.
मधेपुरा कोर्ट पहुंची सुपौल सांसद रंजीत रंजन: आचार संहिता मामले में मिली जमानत
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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January 19, 2016
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