क़ानून के डंडे ने फिर अपना काम किया और दो हत्यारे
को उम्रकैद की सजा काटने जेल भेज दिया गया.
हत्या
भूमि विवाद में हुई थी और हत्यारे ने 18 सितम्बर 2012 को मधेपुरा जिले के घैलाढ़
में राधेश्याम यादव को उस समय गोली मार दी थी जब वह सुबह में गोहाल से मवेशी को
निकालकर बाहर बाँधने जा रहा था. हत्यारे करीब दर्जन भर की संख्यां में थे और वे भी
मृतक राधेश्याम के पड़ोसी और ग्रामीण ही थे. दरवाजे पर हल्ला सुनकर राधेश्याम की
पत्नी रंजू देवी बाहर निकल कर पति को बचाना चाहा था तो हत्यारों ने एक गोली रंजू
की बांह पर भी चला दिया और रंजू की जिंदगी बच गई. राधेश्याम (35 वर्ष) को बचाने के
लिए अस्पताल ले जाने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़
दिया था.
मामले
में करीब दर्जन भर अभियुक्त बने पर दो सगे भाई जय प्रकाश यादव और ओमप्रकाश यादव को
छोड़कर बाकी का ट्राइल अभी लम्बित है, पर आज मधेपुरा के अपर सत्र न्यायाधीश, एडहॉक
कोर्ट, एच० पी० त्रिपाठी ने जय प्रकाश यादव और ओमप्रकाश यादव को हत्या में
उम्रकैद, हत्या के प्रयास में सात वर्ष और आर्म्स एक्ट की धाराओं में तीन वर्ष की
सजा सुना दी. हत्यारे को आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई गई है.
अभियोजन
की तरफ से अधिवक्ता पुरुषोत्तम प्रसाद यादव ने मजबूत साक्ष्य रखे जबकि अभियुक्तों
की तरफ से शशिधर प्रसाद सिंह ने बहस किया था. (वि० सं०)
दिनदहाड़े हत्या के मामले में दो सगे भाई को उम्रकैद
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
May 02, 2015
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