अलर्ट! मधेपुरा में बिना हेलमेट पेट्रोल पम्प पर नहीं मिलेगा पेट्रोल

कहते हैं आप ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग के अधिकारी से बहस तो कर सकते हैं, पर यमराज से नहीं. बढती दुर्घटनाओं के दौर में बिना हेलमेट दो-पहिया वाहन से सफर करना मौत को आमंत्रण देने जैसा है.
      और अब मधेपुरा जिला प्रशासन ने भी इसपर सख्ती बररते हुए नए निर्देश जारी कर दिए हैं. अब मधेपुरा में यदि दो-पहिया वाहन चलाने वाले बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं तो उनपर बिहार मोटर अधिनियम 1988 के नियम 177 के उल्लंघन के तहत जुर्माना तो ठोंका ही जाएगा साथ ही अब बिना हेलमेट के पेट्रोल पम्प वाले भी दो-पहिया वाहन मालिकों को पेट्रोल नहीं देंगे.
      मधेपुरा के जिलाधिकारी गोपाल मीणा द्वारा इस आशय का आदेश जारी करते हुए जहाँ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को इसका प्रचार-प्रसार करवाने का निर्देश दिया गया है वहीँ जिला परिवहन कार्यालय भी इसका प्रचार-प्रसार करते हुए जिले के सभी पेट्रोल पम्प को उक्त निर्देश देंगे.
      बात सीधी है, यदि आप लापरवाह हैं और बिना हेलमेट के दो-पहिया वाहन चला रहे हैं तो आपको आपकी जान कि फ़िक्र भले नहीं है पर जिला प्रशासन को है.
अलर्ट! मधेपुरा में बिना हेलमेट पेट्रोल पम्प पर नहीं मिलेगा पेट्रोल अलर्ट! मधेपुरा में बिना हेलमेट पेट्रोल पम्प पर नहीं मिलेगा पेट्रोल Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on March 18, 2015 Rating: 5

2 comments:

  1. Very good our dm sahab and helmet is most important for every two wheelar rider& it is good think

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  2. Realy my all frirnd helmet is most important all bike user and safe driving thank madhepura times all times

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