1 मई 2015 के बाद से होने वाले सभी चुनावों में
उम्मीदवार नामांकन के वक्त ही अपना स्टाम्प साइज (2x2.5 सेमी) का फोटो निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करेंगे. भारत
निर्वाचन आयोग के नए निर्देश के मुताबिक ईवीएम पर सटे या पोस्टल बैलट के लिए जमा
किया गया फोटो स्पष्ट होना चाहिए, चेहरा सामने कि ओर दर्शाना होगा. वस्त्र भी
सामान्य होना चाहिए और टोपी, चश्मा आदि वाला फोटो नहीं चलेगा. फोटो के पीछे नेताजी
हस्ताक्षर करेंगे और फोटो चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के तीन महीने पहले तक
ही हो. यानि ईवीएम का बटन दबाने के समय आपका वोटर किसी और का न होकर आपका ही हो.
और हाँ,
अंतिम बात. फोटो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी का ही हो. यह भी धोषणा करनी होगी. ऐसा
नहीं कि नाम और चुनाव चिन्ह आपका और ज्यादा मत बटोरने के लिए फोटो किसी बड़े नेता
या किसी और का.
(नि० सं०)
नेताजी ध्यान दें! ईवीइएम के लिए स्टाइल वाला ‘फोटू’ नहीं चलेगा
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
March 26, 2015
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