मधेपुरा में महज दस साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म
के प्रयास के आरोपी को आज मधेपुरा के एक न्यायालय ने कुकृत्य का दोषी पाकर सजा
सुना दी.
घटना 30
दिसंबर 2013 की है. मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा थाना के पीरनगर गाँव में बजरंगबली
स्थान के पास सुबह के करीब 09:00 बजे की बताई जाती है, जब गाँव की ही लूसी
(काल्पनिक नाम) अपने ही खेत में बकरी चरा रही थी. उसी समय गाँव का ही रितेश रजक
(उम्र करीब 20 वर्ष) ने उसे वहीँ बगल के बँसबिट्टी में जलावन उठा देने के बहाने
बुलाया और फिर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. लूसी ने हल्ला किया तो आसपास खेतों
में काम कर रहे पुरुष और महिला दौड़े और फिर रितेश भाग खड़ा हुआ.
मामले
में मुकदमा दर्ज हुआ और आज मधेपुरा के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रभु
दयाल गुप्ता ने आरोपी रितेश रजक को धारा 376/511 भादवि का दोषी पाकर पांच वर्ष की
सश्रम कारावास सुनाते हुए 5 हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया.
(नि० सं०)
दस साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को मिली सजा
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
February 12, 2015
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