मधेपुरा के एक न्यायालय ने आज एक बाप और उसके बेटे
को छ:-छ: साल की सजा देते हुए पांच-पांच हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है. आरोप
एक विवाहिता की हत्या का है.
मधेपुरा जिले के घैलाढ़ भतरंधा के
महेंद्र यादव की पोती प्रियंका का विवाह करीब तेरह साल पूर्व पड़ोसी अनमोल यादव के
साथ हुआ था. उस समय कन्या नाबालिग थी. लड़की के परिवारजनों ने लड़की को मायके में ही
रखा. जब लड़की बालिग़ हुई तो उसे ले जाने का दवाब लड़के वालों पर जब डाला गया तो लड़का
पक्ष ने आनाकानी कि आप लड़की की शादी कहीं और कर दीजिए. पंचायत हुई. पंचायत ने लड़के
से लड़की को ले जाने को कहा ले तो लड़की के पिता ने कहा कि उसके पुत्र का गाँव के ही
किसी अन्य लड़की से सम्बन्ध है, वो उसी से शादी करेगा. वर्ष 2011 की इस घटना में पंचायत
ने फिर दवाब दिया तो अनमोल यादव पत्नी को विदा कराके सामान के साथ ले गया. पर घर
पर लड़के ने फिर लड़की पर दवाब डाला कि कहीं और शादी कर लो.
लड़की के भाइयों ने बहनोई को समझाया,
पर नहीं माना. 1.2.2011 के सुबह छ: बजे दादा महेंद्र यादव को खबर मिली कि पोती को
जहर दे दिया है. पहुँचने से पहले लड़की मर चुकी थी. मामले में पिता बिशो यादव और
पुत्र अनमोल यादव को हत्या का दोषी पाया गया.
मधेपुरा के द्वितीय अपर जिला एवं
सत्र न्यायाधीश श्री मिथिलेश कुमार द्विवेदी ने दोनों बाप-बेटों को सजा सुनाते हुए
कठोर कारावास भुगतने के लिए जेल भेज दिया है.
(नि.सं.)
दूसरी लड़की से शादी के चक्कर में जहर खिलाकर पत्नी को मारा था, पिता ने दिया था साथ: दोनों को सजा
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
December 18, 2014
Rating:
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
December 18, 2014
Rating:

No comments: