|वि० सं०|09 सितम्बर 2014|
वर्ष 2014 में मधेपुरा जिले की सबसे चर्चित लव स्टोरी
में प्रेमी सोहेल तो जेल की हवा खा ही रहा है, मामले में निर्दोष प्रतीत हो रहे
सोहेल के पिता मो० जावेद उर्फ मो० शोएब भी गत 26 जुलाई से जेल में बंद थे.
पर मो०
जावेद को अब न्यायालय के द्वारा राहत मिल गई है. मधेपुरा के न्यायालय ने कथित
प्रेमी के पिता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है.
बता दें
कि जुलाई माह की 14 तारीख को जिला मुख्यालय के गुलजारबाग से एक छात्रा के गायब
होने के बाद छात्रा के परिजनों ने छात्रा के अपहरण का आरोप जिला मुख्यालय के एक
लड़के मो० सोहेल पर लगा दिया था. बाद में छात्रा की माँ ने पुलिस में एक आवेदन देकर
कहा था कि छात्रा के अपहरण में सोहेल के पिता मो० जावेद की भी संलिप्तता है. पुलिस
ने मो० जावेद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और बाद में मुख्य आरोपी मो० सोहेल ने
अपनी प्रेमिका जिससे उसने शादी कर ली थी, के साथ दिल्ली में समर्पण कर दिया था
जिसे बाद में मधेपुरा पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर छात्रा का बयान मधेपुरा
न्यायालय में दर्ज करवाया और प्रेमी सोहेल को जेल भेज दिया.
सोहेल
के पिता मो० जावेद को दिए जमानत में न्यायालय ने कहा है कि पीड़िता ने 164 दंड
प्रक्रिया संहिता के तहत बयान में मो० जावेद के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है और
उसने कहा है कि उसका अपहरण किसी ने नहीं किया था, बल्कि वह स्वेच्छा से गई थी और
मो० सोहेल के साथ शादी कर ली थी.
न्यायालय
की आगे की टिप्पणी मधेपुरा पुलिस के खिलाफ जाती दिख रही है. न्यायालय ने कहा कि
पुलिस जिस केश डायरी के पारा-60, 62 और 63 की बात कर रही है उसमें मो० जावेद के
खिलाफ सिर्फ पीड़िता के माता-पिता का बयान जावेद के खिलाफ है. पुलिस ने छात्रा के
अपहरण में मो० जावेद की संलिप्तता के बारे में अपनी कोई जांच ही नहीं की. इसी आधार
पर मधेपुरा के सत्र न्यायाधीश ने मो० जावेद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे
दिया.
‘2014-ए लव स्टोरी’ में सोहेल के पिता को जमानत: पुलिस ने नहीं की संलिप्तता की जांच
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
September 09, 2014
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