15 लोगों ने मिलकर की थी एक हत्या: जुर्म हुआ साबित और मिली उम्रकैद की सजा

|वि० सं०|28 जनवरी 2014|
वर्ष 2010 में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मधेपुरा की एक अदालत ने 15 लोगों पर जुर्म साबित होने के बाद उम्रकैद की सजा सुना दी. साथ ही सभी दोषियों को दस-दस हजार रूपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
      घटना 17 मार्च 2010 की है जब मधेपुरा जिले के श्रीनगर थाना के रामनगर गोढ़ीयारी के कारी मुखिया को अभियुक्तगण ने कुल्हारी से काटकर मार डाला था. कारी की पत्नी सूर्यमणी देवी के द्वारा दर्ज कराये गए फर्दब्यान के आधार पर मुकदमा श्रीनगर थाना कांड संख्यां 12/2010 के रूप में दर्ज हुआ और बाद में सत्रवाद संख्यां 104/2010 में परिणत हुआ. मधेपुरा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री राम लखन यादव ने गवाहों के बयान और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आज बटोही मुखिया, फतोही मुखिया, कोइली मुखिया समेत कुल पन्द्रह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया.
      सजा काटने के लिए जेल भेजे गए इन दोषियों में बटोही मुखिया की उम्र 70 वर्ष और फतोही मुखिया की उम्र 68 वर्ष है. ये सारे दोषी तीन-चार परिवार के ही हैं और इनमें से कई पिता-पुत्र हैं.
15 लोगों ने मिलकर की थी एक हत्या: जुर्म हुआ साबित और मिली उम्रकैद की सजा 15 लोगों ने मिलकर की थी एक हत्या: जुर्म हुआ साबित और मिली उम्रकैद की सजा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on January 28, 2014 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.