अलर्ट!: सार्वजनिक स्थल पर अनाधिकृत तरीके से लगाए वाहन पर हो रही कार्रवाई

मधेपुरा जिला मुख्यालय में सार्वजनिक स्थल पर अनाधिकृत तरीके से वाहन लगाना वाहन मालिकों को महंगा पड़ रहा है. जिला परिवहन विभाग के द्वारा ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.


मधेपुरा जिला मुख्यालय में समाहरणालय तथा नगर परिषद् कार्यालय के सामने खतरनाक तरीके से वाहन खड़ी कर सामान्य लोगों के आवागमन तथा अन्य वाहनों के परिचालन में बाधा पहुंचाने वाले कुल 228 वहां मालिकों को परिवहन विभाग द्वारा वीडियोग्राडी के आधार पर नोटिश भेजा गया है. इन वाहनों में 232 मोटरसायकिल हैं और 26 अन्य प्रकार के वाहन हैं. 

जिला परिवहन पदाधिकारी अब्दुल रजाक ने मधेपुरा टाइम्स को जानकारी देते बताया कि सार्वजनिक स्थल पर गलत तरीके से वाहन लगाना M.V. Act (Motor Vehicle Act) की धारा 177, 179 एवं 201 का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि अनाधिकृत तरीके से समाहरणालय तथा नगर परिषद् कार्यालय के सामने वाहन लगाने वाले वाहन मालिकों को नोटिश किया गया है कि आप दो दिनों के अन्दर वाहन से सम्बंधित मूल निबंधन, परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, तथा ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जिला परिवहन कार्यालय में उपस्थित हो ताकि M.V. Act 1988 की धारा 177, 179, 192, 192A, 196 तथा 201 के अंतर्गत समाधान किया जा सके अन्यथा अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी.

जिला परिवहन पदाधिकारी ने लोगों से यह भी अपील की कि समाहरणालय, नगर परिषद् कार्यालय आदि के सामने सड़क के किनारे वाहन न लगाएं, नहीं तो चालान कटेगा. उन्होंने कहा कि यहाँ रेड क्रॉस भवन परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है और लोगों से अनुरोध है कि निर्धारित परिसर में ही वाहन लगावें.

वाहनों की जांच के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी अब्दुल रजाक के अलावे कर्मी अर्जुन प्रसाद आदि मौजूद थे.
अलर्ट!: सार्वजनिक स्थल पर अनाधिकृत तरीके से लगाए वाहन पर हो रही कार्रवाई अलर्ट!:  सार्वजनिक स्थल पर अनाधिकृत तरीके से लगाए वाहन पर हो रही कार्रवाई Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on October 10, 2017 Rating: 5
Powered by Blogger.