निरीक्षण के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र एवं जिलाधिकारी तरनजोत सिंह मंडल कारा में विभिन्न लंबित मामलों में सजायाफ्ता बंदियों को जाति आधारित किसी भी परेशानी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कैदियों को बताया कि जेल के अंदर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी जाति के आधार पर अगर होती है, तो उसकी जानकारी अविलम्ब कारा प्रशासन को दें। जेल के अंदर कोई भी कैदी किसी अन्य कैदी से जाति के आधार पर अगर भेदभाव कर किसी तरह से अगर परेशान करता है तो उसे चिन्हित किया जाएगा। वहीं जेल के अंदर वीडियो कंन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन बूथ की सुविधा पर और निराकरण के लिए जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया।
(विधि संवाददाता )
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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May 28, 2025
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