नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मधेपुरा में दोषी को आजीवन कारावास

चौदह साल की नाबालिग लड़की के साथ किये गए दुष्कर्म से संबंधित मामले की अंतिम सुनवाई के बाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह ए डी ज़े (6) अभिषेक कुणाल की कोर्ट ने एक अभियुक्त प्रदीप यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त को 5 लाख रूपये का आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. कोर्ट ने कहा कि छह लाख रूपये पीड़िता को सुपुर्द किया जाय. 

इस सम्बन्ध में पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता ने बताया कि मामला मुरलीगंज प्रखंड के एक गाँव की है. जहाँ 19 अक्टूबर 2018 को रात के साढ़े सात बजे पीड़िता की माँ के अनुसार उस दिन वह गांव के ही दुर्गा स्थान मे पूजा करने गई थी. इसी बीच घर में अकेली बेटी को पड़ोस के ही 45 वर्षीय प्रदीप यादव यादव बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उसके घर में आते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. लड़की द्वारा शोर मचाने पर प्रदीप ने लड़की के साथ मारपीट किया और बाद में उसके साथ दुष्कर्म कर उसे वापस घर जाने दिया. लड़की अपने घर आकर रोने लगी तभी उसकी माँ भी मंदिर से वापस घर आ गई थी. रोने का कारण पूछने पर सारी घटना की जानकारी दी. लड़की की माँ ने आस पड़ोस को बुलाकर घटना के बारे में बताया और आरोपी के घर पहुंची. तब तक आरोपी भाग चुका था. 

इस सम्बन्ध में लड़की की माँ ने मुरलीगंज थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई. मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए अंतिम सुनवाई के बाद प्रदीप यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सुनाई. साथ ही 5 लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया. मामले में अभियोजन पक्ष से बिजय कुमार मेहता बहस कर रहे थे.

(विधि संवाददाता)

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मधेपुरा में दोषी को आजीवन कारावास नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मधेपुरा में दोषी को आजीवन कारावास Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 09, 2024 Rating: 5

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