कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में मुखिया को दी 02 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

मधेपुरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास मिश्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में हरिपुर कला पंचायत के वर्तमान मुखिया आलोक कुमार को 02 वर्ष सश्रम कारावास तथा 05 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

क्या था मामला ?

मामले के सूचक रामसहाय राय तत्कालीन थाना प्रभारी मधेपुरा के अनुसार दिनांक- 01/08/2007 को मुरलीगंज थाना प्रभारी विनय चन्द्र चौधरी, बिहारीगंज थाना प्रभारी रंजीत वत्स, अरार थाना प्रभारी दिनेश कुमार, भर्राही थाना प्रभारी संतोष कुमार के साथ जब अपराधकर्मी मनोज यादव के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर भर्राही थाना के सकरपुरा में शंभू साह के घर में दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में सोये हुए मिले. नाम पूछने पर घबराते हुए दोनों ने अपना नाम आलोक कुमार उर्फ़ डाक्टर तथा श्यामसुंदर यादव बताया. दोनों व्यक्ति जिस चौकी पर सोए हुए थे उसकी तलाशी लेने पर चौकी के सिरहाने में एक देशी पिस्तौल .315 बोर, दो जिन्दा गोली बरामद हुआ तथा उसी रूम में एक बक्सा में एक देशी पिस्तौल, 4 जिन्दा गोली, एवं 50-56 बोर का 22 खोखा बरामद हुआ. पकड़ाए गए श्यामसुंदर यादव एवं आलोक कुमार से जब पूछा गया तो बतलाया कि यह शत्रुघन चौधरी का है. वह हमलोगों के साथ सोया हुआ था.

मामले में बचाव पक्ष की ओर से 12 गवाह एवं 5 प्रदर्श सबूत के तौर पर पेश किया गया. वहीं उक्त मामले में श्यामसुंदर यादव फरार चल रहा है तथा शत्रुघन चौधरी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया. 

मामले में राज्य की ओर से पैरवी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गजेन्द्र यादव पैरवी कर रहे थे.

(विधि संवाददाता)

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