मुरलीगंज केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए यातायात कानून के विरोध में सोमवार सुबह 7 बजे से एन.एच.107 और स्टेट हाईवे 91 को क्रॉस करने वाले चौराहे मुरलीगंज प्रखंड के मीरगंज चौक पर चालकों द्वारा चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया. करीब पांच घंटे बाद जाम हटवाने आई मुरलीगंज पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा.
सड़क दुर्घटना पर नए कानून का विरोध तेज होता जा रहा है. दरअसल, सरकार ने सड़क हादसे पर बनाए नए कानून में चालक को 10 साल की सजा का प्रावधान किया है. वाहन चालक इसका विरोध कर रहे हैं. इसी के चलते सोमवार को वाहन चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी, जिससे रोडवेज बसों समेत निजी सवारी वाहनों का चक्का जाम हो गया, जिससे नए साल के पहले ही दिन लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा.
देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ बस, ट्रक व ऑटो ड्राइवर सुबह से ही सड़क पर अपनी-अपनी वाहन खड़ी कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे. सुबह से शाम तक सड़क जाम रहने से राहगीरों को भी इस कंपकपाती ठंड में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. मालूम हो कि यातायात के नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है. इसको लेकर वाहन चालकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है.
मीरगंज में सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे दर्जनों चालकों ने कहा कि सरकार हम चालकों के साथ अन्याय कर रही है. इस कानून को काला कानून बताते हुए उनलोगों ने कहा कि हमलोग 5 से दस हजार रूपये प्रति माह की दर से वाहन चलाते हैं. सरकार के इस नए कानून के बाद अगर कभी कोई घटना हो जाती है तो हमलोग इतनी मोटी रकम का जुर्माना कैसे भर पाएंगे. इसी कारण हमलोग 3 जनवरी तक चक्का जाम रखेंगे और सरकार अगर यह कानून जल्द वापस नहीं लेती है तो हमलोग आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे.
मौके पर मंजय पासवान, सनोज कुमार, मुकेश यादव, रोशन वर्मा, सनोज कुमार, पप्पू पासवान, विकास पासवान, सहित दर्जनों बस, ट्रक व ऑटो ड्राइवर मौजूद रहे.

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