महिला सहित चार की हत्या मामले में तीन को उम्रकैद, एक-एक लाख रूपये का अर्थदंड

एक महिला सहित चार अन्य लोगों की 16 वर्ष पूर्व हुए हत्या कांड में जिला जज की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं जिला जज रमेश चन्द मालवीय ने सभी अभियुक्तों को एक-एक लाख रूपये अर्थ दंड से भी दण्डित किया है.

मामला मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज के चौसा थाना क्षेत्र के धरहरा गांव की है. जहाँ 8 जून 2006 की रात 12 बजे गांव के ही नारद सिंह के घर पर आधा दर्जन अपराधियों द्वारा जबरन घर में घुस कर एक महिला व उसके ससुर सहित दो अन्य लोगों को हाथ बांधकर उसके ही आँगन मे गोली मारकर सभी की हत्या कर दी. इस संबंध में जख़्मी हालत में मामले के सूचक नारद सिंह ने दम तोड़ने से पहले पुलिस के समक्ष अपराधियों के बारे मे विस्तार से बयान दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई. 

सूचक नारद ने पुलिस को दिए बयान में स्पष्ट किया कि दो चार दिन पहले ही खगड़िया जिला के बेलदौर थाना क्षेत्र के बारून निवासी बादल सिंह से खेत में हल्दी उखाड़ने व  मजदूरी को लेकर आपस में मारपीट हुई थी. जिसमें बादल सिंह को चोट भी लगी थी. इसको लेकर गांव मे पंचायत भी बुलाई गई. जिसमें नारद सिंह व उसकी मंझली पतोहू को मारपीट का दोषी ठहराते हुए दस हजार रूपये जुर्माना लगाया गया था. इसी रंजिश को लेकर बादल सिंह अपने सहयोगियों नवल किशोर सिंह, शम्भू सिंह, संजय सिंह सहित अन्य लोगों के साथ 8 जून को 12 बजे रात में हथियार के साथ उसके घर में घुसकर नारद सिंह और पतोहू सुनीता देवी को आँगन मे लाकर हाथ बांधकर खड़ा कर दिया और गोली मार दिया. गोली लगते ही सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि नारद गिकर बेहोश हो गए. जिसे मृत समझ कर वे लोग नारद के पड़ोसी के घर गए और वहां अधिकलाल सिंह और उसके पुत्र  ओपी सिंह को भी गोली मारकर हत्या कर दी. 

बताया गया कि अधिकलाल और बादल के बीच पुराना भूमि विवाद था. काफ़ी शोरगुल के बाद ग्रामीणों के आने पर सभी को अस्पताल ले जाया गया. जहाँ तीन को मृत घोषित करते हुए मामले के सूचक नारद सिंह को गंभीर बताते हुए रेफर कर दिया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. मरने से पूर्व नारद ने पुलिस के समक्ष घटना की सारी जानकारी दर्ज करवा दी थी. 

सोलह साल पुराने मामले मे जिला जज ने अंतिम सुनवाई कर गुरुवार को ही तीन अभियुक्तों को हत्या काण्ड का दोषी ठहराते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई शुक्रवार को मुकरर्र किया था. कोर्ट ने नवल सिंह, शम्भू सिंह और संजय सिंह को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ सभी को एक-एक लाख रूपये अर्थ दंड भी लगाया है. वहीं एक अभियुक्त बादल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजीव कुमार और अनिल मिश्रा बहस कर रहे थे.

(वि. सं.)

महिला सहित चार की हत्या मामले में तीन को उम्रकैद, एक-एक लाख रूपये का अर्थदंड महिला सहित चार की हत्या मामले में तीन को उम्रकैद, एक-एक लाख रूपये का अर्थदंड Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on July 01, 2022 Rating: 5

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