मधेपुरा शहर के एक युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

मधेपुरा में पॉक्सो की विशेष अदालत ने आज एक मामले में एक 24 वर्षीय स्थानीय युवक को 20 साल की सजा सुना दी. साथ ही ₹30000 के अर्थदंड की भी सजा भी दी है. 

 घटना वर्ष 2018 की है जिसमें अभियुक्त रोशन कुमार (24 वर्षीय), जो जिला मुख्यालय के आजाद नगर वार्ड नंबर 8 का निवासी है, के खिलाफ वर्ष 2019 में न्यायालय ने आरोप का गठन किया था और मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 366/A, 376, 120 बी तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत कुल 5 अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल की शुरुआत की गई. घटना के बारे में बताया जाता है कि पीड़िता 13 वर्षीय लड़की पढ़ने के लिए कोचिंग गई थी और जब देर तक घर नहीं लौटी तो फिर उसकी खोज शुरू हुई. खोजने के दौरान लड़की के पिता को यह जानकारी मिली कि सुरेश पासवान, छोटू कुमार, नरेश पासवान, रोशन कुमार, अशोक यादव और मनीष यादव ने उस नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया है.

मामला मधेपुरा थाना कांड संख्या 297/2018 के रूप में 366 (a)/ 34 आईपीसी के तहत 10 मई 2018 को दर्ज किया गया. मामले में बाद में 366 (A)/ 34, 120 (B) तथा 376 भारतीय दंड संहिता तथा 4 पोक्सो एक्ट के तहत संज्ञान लेकर इसमें विचारण शुरू किया गया. मामले में मुख्य अभियुक्त रोशन कुमार 22 अप्रैल 2019 से ही जेल में है. कुल 7 गवाहों के गवाही तथा कई सबूतों को प्रदर्श अंकित करने के बाद मामले में आज दोषी पाकर मधेपुरा न्यायालय में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश श्री बृजेश कुमार ने रोशन कुमार को कुल 20 वर्ष की सजा पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत सुनाई. इसी धारा के तहत ₹20000 का अर्थदंड भी लगाया गया. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में 3 महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (A) के तहत 7 साल के सश्रम कारावास की सजा तथा ₹10000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. यहां अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में भी दोषी रोशन कुमार को 3 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलने की बात कही गई है तथा जेल में पूर्व में बिताए बिताए गए अवधि का समायोजन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के तहत होगी. दूसरी तरफ पोक्सो एक्ट 2012 की धाराओं के तहत पीड़िता को ₹400000 के कंपनसेशन देने का आदेश भी न्यायालय ने दिया है.

(नि. सं.)

मधेपुरा शहर के एक युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा मधेपुरा शहर के एक युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on February 22, 2022 Rating: 5

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