'फांसी से कम न हो सजा': मधेपुरा में दुष्कर्म के आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज, गिरफ्तार आरोपी गया जेल

मधेपुरा के पुरैनी प्रखंड मुख्यालय में 5 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की मां के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में पुरैनी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किये गए आरोपी युवक को जहां मंगलवार को जेल भेज दिया वहीं पुलिस अभिरक्षा में पीड़ित बच्ची का मेडिकल जांच कराया गया.


इस बावत प्रभारी थानाध्यक्ष सह अनुसंधानकर्ता एस.आई. रमेश रजक ने बताया कि पीड़िता की मां के द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत धारा 4/6  तथा भादवि की धारा 376 के अन्तर्गत थाना कांड संख्या 12/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है.

बताते चलें कि प्रखंड मुख्यालय के एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक 24 वर्षीय युवक ने उस समय कुकृत्य को अंजाम दिया जब बच्चे की मां उसे आरोपी युवक के आंगन में ही छोड़कर किसी विशेष कार्यवश बाजार की ओर गई थी. जब पीड़िता की मां वापस घर को आई तो उसने अपनी बच्ची को खून से लथपथ देख पूछा तो बच्ची ने अपने साथ हुए इस घटना को सुनाया. 

इस घटना के बाद से पूरे थाना क्षेत्र में जोर-शोर से यह चर्चा उठने लगी है कि ऐसे कुकृत्य को अंजाम देने वाले आरोपी युवक को फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए.

'फांसी से कम न हो सजा': मधेपुरा में दुष्कर्म के आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज, गिरफ्तार आरोपी गया जेल 'फांसी से कम न हो सजा': मधेपुरा में दुष्कर्म के आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज, गिरफ्तार आरोपी गया जेल Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on January 21, 2020 Rating: 5

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