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शाखा प्रबंधक के कार्यालय में मौजूद पीड़िता एवं सीएसपी संचालक दीपक |
पीड़िता सोमनी देवी पति फेंकू दास हथिऔंधा वार्ड 10 निवासी के अनुसार वह अपने खाता संख्या 3971796594 में 12 अक्टूबर 2019 को ₹75000 जमा करने सेंट्रल बैंक गयी तो बैंक के कर्मी ने उसका रूपया जमा न लेकर उसे जबरन सीएसपी में रूपये जमा करने के लिए भेज दिया। बिहारीगंज के गांधी चौक स्थित सीएसपी संचालक दीपक कुमार के पास वह रूपये जमा की। जिसका रसीद उसे दिया गया। चूंकि पीड़िता अनपढ है, इसलिए रसीद को नहीं समझी।
दोबारा 20 अक्टूबर को ₹50000 लेकर उसी सीएसपी में पुनः रुपया जमा की। जिसका दोबारा उसे रसीद दिया गया। रुपए की आवश्यकता पड़ने पर उसने 14 एवं 30 नवंबर को पांच-पांच हजार रूपये निकासी भी किया। जो सीएसपी द्वारा भुगतान किया गया। लेकिन जब वह 3 जनवरी 2020 को रुपए की आवश्यकता पड़ने पर सीएसपी गई तो उसने कहा कि अभी रुपया नहीं है। इस पर वह अन्य सीएसपी में जाकर पैसे निकालना चाही तो वहां उसे यह कहा गया कि आपके खाते में मात्र 2961 रुपया है। पुन: पीड़िता जब सीएसपी दीपक के पास गई तो उसने साफ जवाब दे दिया ₹65000 ही तुम्हारे खाते में है लेना है तो लो अन्यथा वह किसी से डरता नहीं है। जिसके पास जाना है जाओ।
बताया कि शाखा प्रबंधक द्वारा मामले को सुलझाने वास्ते 4 जनवरी को बैंक उसे बुलाया गया। वहां भी उसने वही बात दोहराया। पीड़िता के बेटी की शादी तय हुई है। रूपये ठगी कर लिया जाने के कारण वह मानसिक तनाव से गुजर रही है। पीड़िता ने शाखा प्रबंधक को आवेदन देकर न्याय की मांग किया है। वहीं शाखा प्रबंधक ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। गौरतलब हो कि उक्त सीएसपी संचालक इस प्रकार ठगी के मामले में पहले भी संलिप्त रहा है, जिसमें कई दिनों तक उसका सीएसपी बंद रहा था।बाद में मामला सुलझाने पर पुनः उसका सीएसपी चालू हो पाया था।
(रिपोर्ट: रानी देवी)
सीएसपी संचालक ने अनपढ़ महिला से ठगे ₹1,15,000
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
January 06, 2020
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