मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में गत 5 सितम्बर को हुई घटना में गिरफ्तार 26 लोगों
के जमानत का मामला न्यायालय में लंबित था, जिसपर आज बहस हुई.
इससे पहले कल हुई बहस में पुलिस से केश डायरी, इंज्यूरी रिपोर्ट और सुपरविजन
नोट की मांग न्यायालय द्वारा की गई थी, जिसे पुलिस ने कल ही देर शाम न्यायालय को
प्राप्त करा दिया था. पुलिस ने अपने सुपरविजन में 12 गिरफ्तार लोगों को कांड में
संलिप्त नहीं पाते उनका नाम छांट दिया है.
आज सीजेएम न्यायालय में उक्त समेत शेष 14
अभियुक्तों की भी जमानत पर वरीय अधिवक्ता शशिधर प्रसाद सिंह तथा जवाहर झा ने बहस की
और बताया कि सुपरविजन में पुलिस ने इनके खिलाफ संगीन धाराएँ हटा ली हैं. वैसे भी
ये सभी निर्दोष हैं और सिर्फ शक की आधार पर इनका नाम मुक़दमे में शामिल किया गया
है. ये उस कथित भीड़ का हिस्सा भी नहीं थे. ऐसी स्थिति में इन्हें जमानत पर रिहा
किया जाय.
मधेपुरा के सीजेएम श्री शिवचंद ने बचाव पक्ष के साथ सरकारी वकील के दलील को भी
सुनते हुए नाम छांटे सभी 12 और बचे 14 लोगों को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. जानकारी दी गई कि कोर्ट ने सभी लोगों को 10 हजार
एक के जमानत बंधपत्र पर मुक्त करने का आदेश दिया है.
बता दें कि जिन
12 आरोपियों के नाम पुलिस ने सुपरविजन में हटाये हैं, उनकी तथा शेष 14 की भी रिहाई के लिए न्यायालय
से बंध पत्र दाखिल करने पर मुक्ति आदेश भेजने की प्रक्रिया की जा रही है. इस तरह आज गिरफ्तार सभी 26 लोग
जेल से बाहर हो जायेंगे.
(भूल सुधार: गिरफ्तार 26 में से 12 अभियुक्तों के नाम छांटे गए हैं.)
(वि. सं.)
अभी-अभी: मुरलीगंज मामले में 12 के नाम पुलिस ने छांटे, बाकी को भी मिली जमानत
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
on
September 13, 2017
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