जेल के बाहर जश्न, जानिए कौन हुए निर्दोष और कौन सी धाराएँ हटाई गई?

मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में गत 5 सितंबर को बेंगापुल जाम करने के दौरान पुलिस के द्वारा कुल 31 लोगों पर नामजद तथा अन्य सौ से डेढ़ सौ लोगों पर जो अज्ञात किए गए मुकदमे में सभी 26 गिरफ्तार लोगों को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दे दिया है.


जमानत आवेदन मधेपुरा व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता शशिधर प्रसाद सिंह तथा जवाहर जा के द्वारा 13-13 अभियुक्तों के लिए दाखिल किया गया था. कल इस जमानत आवेदन पर पहली बहस हुई थी जिसमें न्यायालय में केस डायरी, जख्म प्रतिवेदन और सुपरविजन नोट की मांग की थी. 

आज पुलिस के द्वारा सौंपे इन कागजातों को पढ़ने के बाद मधेपुरा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री शिवचंद ने सभी 26 अभियुक्तों को 10,000 के 1-1 जमानतदारों के साथ जमानत बंधपत्र दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दे दिया और इसके साथ ही प्रशासन, व्यवसायी  तथा आम लोगों ने राहत की सांस ली है. खबर सुनते ही मुरलीगंज बाजार भी खुल जाने के समाचार हैं. 

क्या है सुपरविजन नोट में: बता दें कि एफआईआर में पूर्व में कुल 15 धाराएं थीं जिनमें कई धाराएं संगीन थी. अब तक के अनुसंधान और पर्यवेक्षण में अब सिर्फ 9 धाराएं 147, 148, 149, 341, 323, 353, 283, 504 तथा 120 बी आईपीसी बची हुई है. जबकि धारा 342, 307, 332, 333, 295 तथा 295 (A) आईपीसी हटा दी गई है. बता दें कि गंभीर प्रकृति के धाराओं को हटा दिया गया है और बचे हुए सभी धाराएँ सामान्य प्रकृत्ति के हैं. 

रिपोर्ट में कहा गया है कि गिरफ्तार कुल 26 अभियुक्तों में से 12 अभियुक्त निर्दोष प्रतीत होते हैं. इनके नाम हैं, प्रीतम कुमार, नीतीश कुमार, दिलखुश कुमार, छोटू कुमार, गोपी कुमार उर्फ धीरज कुमार, गौरव कुमार, प्रशांत कुमार, प्रेम कुमार, किशन कुमार, भानू कुमार, अमरेश कुमार तथा रुपेश कुमार. इनके अलावा बच्चे 14 अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराएं लगाई गई हैं. इनके नाम हैं रणवीर कुमार, पिंटू मंडल, संतोष कुमार उर्फ़ लुकेश, राजकिशोर साह, विमल कुमार, मुरली कुमार, मनीष कुमार, सोनू कुमार, रंजीत कुमार, मुन्ना पासवान, विवेक कुमार, चीकू कुमार, संजीव कुमार तथा सुकेश कुमार.

मधेपुरा के सीजेएम ने जमानत आवेदन को सुनते हुए इन सभी 26 अभियुक्तों को ₹10000 के एक-एक जमानतदार के साथ बन पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दे दिया और सारे लोग जेल से अभी कुछ पहले बाहर आ भी गए.

मुकदमें में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 के अलावे 5 नाम तथा 100-150 अज्ञात लोगों  के विरूद्ध गहन छानबीन के बाद निर्णय लेने की बात कही गई है. इन पांच नामों में मनीष कुमार, मुन्ना अग्रवाल, अरविंद मंडल उर्फ गुरुजी, विनोद बाफना तथा मुकेश सिंह के विरुद्ध गहन छानबीन के बाद निर्णय लेने की आवश्यकता को दर्शाया गया है.

 जो भी हो इन 26 लोगों के जेल से बाहर आने के बाद मुरलीगंज समेत इलाके ने राहत की साँस ली है. जेल के बाहर मुरलीगंज के मुख्य पार्षद श्वेत कमल बौआ भी इन्हें ले जाने के लिए मौजूद थे.

मुरलीगंज के ब्रह्मानन्द जयसवाल, अध्यक्ष-चेम्बर आफ कामर्स, बाबा दिनेश मिश्र-उपाध्यक्ष चेम्बर ऑफ कामर्स, सूरज पंसारी-संयुक्त सचिव, मुरलीगंज आदि ने अब मुरलीगंज शहर में सबकुछ पूर्ववत हो जाने की उम्मीद जताई है. जेल से निकलने के बाद कई नाबालिगों के पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब इसकी मां जिउतिया पर्व शांति से बेटे का चेहरा देखकर कर सकेगी.
जेल के बाहर जश्न, जानिए कौन हुए निर्दोष और कौन सी धाराएँ हटाई गई? जेल के बाहर जश्न, जानिए कौन हुए निर्दोष और कौन सी धाराएँ हटाई गई? Reviewed by मधेपुरा टाइम्स on September 13, 2017 Rating: 5
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