औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के निर्माण पर मधेपुरा कोर्ट ने अपने आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2015
के द्वारा रोक लगा दिया है. मधेपुरा के
सब जज कोर्ट ने टायटल सूट 184/2013 में जमीन मालिकों के हक
में फैसला
सुनाते हुए कहा कि माना उपरोक्त कार्य जनहित में है किन्तु विवादित भूमि से
संबंधित कोर्ट के समक्ष वादीगण
का दावा भी प्रथम दृष्टया सही लगता है. न्यायालय ने प्रतिवादी बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि उपरोक्त निर्माण
नियमानुसार भूमि को अधिग्रहित कर कालेज का निर्माण करे.
मिली जानकारी के अनुसार
सिंहेश्वर प्रखंड के रूपौली मौजा में कथित बिहार
सरकार के जमीन पर पांच करोड़ एकतालिस लाख छः सौ चौवन्न रूपये की राशि से
आईटीआई कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया गया था. जिस
पर जमीन मालिकों ने
निर्माण के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी. न्यायालय ने
मामले को संज्ञान में लेते हुए
उस भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी कर दिया है.
मामले में सीओ अनिल कुमार झा ने कुछ
भी कहने से इनकार कर दिया. वहीं संवेदक आलम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मो.
परवेज आलम ने बताया कि इस तरह की कोई जानकारी हमें नहीं है. विभाग द्वारा सूचना मिलते ही काम बंद कर
दिया जाएगा.
मधेपुरा में आईटीआई के निर्माण पर न्यायालय ने लगाया रोक
Reviewed by मधेपुरा टाइम्स
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May 07, 2015
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